गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएसआई भर्ती प्रक्रिया को ठहराया जायज -

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गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएसआई भर्ती प्रक्रिया को ठहराया जायज

| Updated: June 8, 2022 19:46

  • जनरल कोटा सभी के लिए उपलब्ध , परीक्षर्थियों के अन्याय की बात नकारी

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात पुलिस में पीएसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला सुनाया ,इसके साथ ही पीएसआई परीक्षा 2022 के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो गई हैं। पीएसआई की मुख्य परीक्षा 12 और 19 जून को होगी। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा गांधीनगर के तीन केंद्रों पर होगी. 1389 पदों के लिए पीएसआई परीक्षा ली जाएगी। जिसमें 4200 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम परिणाम अगस्त में आने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि पीएसआई भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवारों ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर जीपीएससी पैटर्न के अनुसार पीएसआई भर्ती में भर्ती की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तब पीएसआई की सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के मामले में आवेदकों को आश्वासन दिया था।

परिणाम घोषित होने के बाद से पीएसआई भर्ती विवादों में रही है।

उस समय हाईकोर्ट ने आवेदकों को निर्देश दिया था, ”परीक्षा की तैयारी जारी रखें. कोर्ट में शिकायत लेकर आएंगे तो न्याय होगा। सरकार को 1 जून तक शिकायत के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं, तो उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तर दाखिल करना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएसआई भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद से पीएसआई भर्ती विवादों में रही है। तब गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें पीएसआई भर्ती में श्रेणी के अनुसार भर्ती की मांग की गई थी। जिसमें 100 से अधिक उम्मीदवारों ने एक साथ परिणाम को अदालत में चुनौती दी। उम्मीदवारों के मुताबिक GPSC पैटर्न के अनुसार भर्ती करना आवश्यक है।

उनका कहना है कि भर्ती में एसटी-एससी, ओबीसी, गैर-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कैटेगरी के हिसाब से पास नहीं किया गया है इसलिए इस पद्धति ने 8 हजार उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया है. वर्तमान परिणामों के अनुसार, केवल 4300 उम्मीदवारों को पास किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे सही नहीं पते हुए गुजरात सरकार की भर्ती प्रक्रिया को जायज ठहराया।

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