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एयर इंडिया ड्रीमलाइनर हादसा: ‘पायलट की गलती’ बताने वाली विदेशी रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

| Updated: November 8, 2025 13:05

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे पर विदेशी प्रेस में हो रही “घटिया रिपोर्टिंग” पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेशी मीडिया की कुछ रिपोर्टों में इस दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया था।

अदालत ने इस मामले में एक स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका दुर्घटना में मारे गए पायलटों में से एक के पिता ने दायर की है।

12 जून को हुए इस दुखद विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी।

“पिता को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए”: जस्टिस कांत

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की बेंच ने कमांडर सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से बात करते हुए जस्टिस कांत ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दुर्घटना हुई, और इस सज्जन (याचिकाकर्ता) ने अपना बेटा खो दिया। लेकिन उन्हें यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके बेटे पर कोई आरोप लगाया जा रहा है… कोई भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। इसमें कोई सवाल ही नहीं है।”

विदेशी रिपोर्टिंग पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस कांत ने कहा, “इस तरह की गंदी रिपोर्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वे भारत को दोष देना चाहते हैं…”

‘स्वतंत्र जांच क्यों नहीं हुई?’

पायलट के 91 वर्षीय पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बेंच को विमान (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) नियम के नियम 12 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह नियम स्पष्ट करता है कि केंद्र एक स्वतंत्र जांच का आदेश देगा।

शंकरनारायणन ने कहा, “ऐसा नहीं हुआ है। जो हुआ है वह नियम 9 के तहत एक प्रारंभिक जांच है।” उन्होंने कहा, “यह एक गैर-स्वतंत्र जांच है। इसे स्वतंत्र होना चाहिए था। चार महीने बीत चुके हैं।”

“रिपोर्ट में पायलट पर कोई आक्षेप नहीं”: जस्टिस बागची

इस पर, जस्टिस बागची ने कहा कि रिपोर्ट में “पायलट के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं है”।

उन्होंने कहा, “पेज 202 देखें… यह सिर्फ एक कॉकपिट रिकॉर्डर को दर्ज करता है जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है: ‘क्या आपने फ्यूल स्विच बंद कर दिया है?’, और वह कहता है ‘नहीं’। इसलिए, रिपोर्ट द्वारा दोष मढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है।”

जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि AIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) की जांच का मकसद दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर प्रदर्शन का प्रस्ताव देना है।

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट पर बहस

जब शंकरनारायणन ने ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जो कथित तौर पर जांच से मिली जानकारी पर आधारित थी, तो जस्टिस बागची ने कहा, “हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक विदेशी प्रेस (क्या रिपोर्ट करता है)।”

इस पर वरिष्ठ वकील ने जोर दिया, “लेकिन मुझे है। मेरे बेटे पर हमला किया जा रहा है।”

जस्टिस बागची ने जवाब दिया, “तो आपका मुकदमा एक अमेरिकी अदालत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ होना चाहिए था।” शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि रिपोर्ट एक भारतीय सरकारी स्रोत का हवाला दे रही थी, लेकिन बेंच इससे प्रभावित नहीं हुई।

अंत में, अदालत इस मामले को 10 नवंबर को इस मुद्दे से जुड़ी एक अन्य याचिका के साथ सुनने पर सहमत हो गई।

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