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‘सनातन धर्म’ के नाम पर CJI पर जूता फेंकने की कोशिश: जानिए यह घटना भारतीय लोकतंत्र और समाज की कड़वी सच्चाई को कैसे उजागर करती है?

| Updated: October 8, 2025 14:11

एक 71 वर्षीय वकील द्वारा देश के दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना और उसके बाद बिना किसी केस के उसे छोड़ दिया जाना, यह बताता है कि 2025 में भारतीय लोकतंत्र कितने गंभीर खतरों का सामना कर रहा है।

नई दिल्ली: भारत में दलितों की गंभीर स्थिति को और क्या बयां करेगा, जो सोमवार (6 अक्टूबर) को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई पर हुए हमले ने किया है?

एक वरिष्ठ वकील, जो संभवतः एक प्रभावशाली जाति समूह से ताल्लुक रखते हैं और जिनका कोई खास पेशेवर रिकॉर्ड भी नहीं है, ने ‘सनातन धर्म’ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी पर अपना जूता फेंकना उचित समझा।

यह कुर्सी इस समय एक ऐसे न्यायाधीश के पास है जो भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश भी हैं।

यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जूता फेंकने की यह घटना उस व्यक्ति को निशाना बनाकर की गई जो एक प्रसिद्ध नेता के बेटे हैं, एक प्रमुख अंबेडकरवादी, जो 1956 में बी.आर. अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के समय वहां मौजूद थे।

यह हमला आज भारत की सबसे गहरी सामाजिक दरार को सामने लाता है।

एक तरफ वे लोग हैं जो उस संविधान की शपथ लेते हैं जिसने सबसे हाशिए के समूह के व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना संभव बनाया है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्हें इस बात से ही नफरत है कि कोई व्यक्ति उनकी सामंती और पारंपरिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाने वाली सामाजिक पहचान से ऊंचे पद पर कैसे बैठ सकता है।

राकेश किशोर, एक 71 वर्षीय वरिष्ठ वकील, जिनकी CJI की अदालत तक पहुंच थी, कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश गवई की हालिया टिप्पणी से नाराज थे। एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने एक जनहित याचिका (PIL) को “प्रचार हित याचिका” कहकर खारिज कर दिया था।

यह जनहित याचिका मध्य प्रदेश के खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक में भगवान विष्णु की एक जीर्ण-शीर्ण मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रही थी। इसे एक स्टंट बताकर खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, “जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के एक भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और कुछ ध्यान करें।”

याचिका का खारिज होना किशोर को रोक नहीं पाया, जो संयोग से अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, और उन्होंने CJI पर जूता फेंकने जैसा घिनौना काम किया। और इस अस्वीकार्य कृत्य का बचाव करने के लिए “सनातन धर्म” का सहारा लेने से ज्यादा सुविधाजनक उनके लिए और क्या हो सकता था?

पुलिस ने बाद में बताया कि वह अपने साथ एक पर्ची लाए थे जिस पर लिखा था “सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान” – एक नारा जो उन्होंने कथित तौर पर CJI की अदालत में भी लगाया था।

कई लोग पूछेंगे, CJI की टिप्पणी किशोर के लिए इतनी आपत्तिजनक क्यों थी? यह टिप्पणी तो सीधे तौर पर उन पर की भी नहीं गई थी। आखिरकार, न्यायमूर्ति गवई ने तो केवल एक कथित विश्वासी को अपनी आस्था के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए कहा था। लेकिन तथ्य यह है कि उनकी टिप्पणी ने किशोर और उनके जैसे कई अन्य लोगों को नाराज कर दिया, जिन्होंने 6 अक्टूबर की घटना से पहले न्यायमूर्ति गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। यह आज के समय के बारे में बहुत कुछ कहता है।

किशोर और अन्य लोग अब यह तर्क दे सकते हैं – और ऐसा करने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में समर्थक भी मिल जाएंगे – कि एक धर्मांतरित बौद्ध परिवार से आने वाले न्यायमूर्ति गवई को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था।

हिंदू धर्म के स्व-घोषित रक्षकों को एक अभूतपूर्व छूट मिल गई है जो न केवल उनके कृत्यों को वैधता देती है बल्कि इस विचार को भी सामान्य बनाती है कि जिसे वे संस्कृति युद्ध कहते हैं, उसमें कुछ भी पवित्र नहीं है।

वे सड़कों पर एक अनजान मुस्लिम विक्रेता को गाली दे सकते हैं, वे सबके सामने एक दलित चमड़ा कारीगर को कोड़े मार सकते हैं, वे मुखर महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे सकते हैं, वे किसी गरीब बच्चे को उसकी आस्था के आधार पर भोजन देने से मना कर सकते हैं, वे एक विपक्षी नेता की मां को गालियां देकर उनका अपमान कर सकते हैं, और वे CJI पर जूता भी फेंक सकते हैं।

हाल के हफ्तों में न्यायमूर्ति गवई के बारे में अपमानजनक बातें करने के लिए एक ठोस अभियान चलाया गया है और ऑनलाइन नारों और संदेशों ने उनकी जाति के मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा है।

हाल ही में, उनकी मां, कमलाताई गवई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह के एक कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने कहा, “मैं एक अंबेडकरवादी हूं, और मैं अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थन में ही बोलती।”

किशोर का हर कार्य प्रतीकात्मक था।

जूता फेंकना तथाकथित “उच्च जातियों” द्वारा “निम्न जाति” के लोगों को सामाजिक रूप से बौना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम अपमान रहा है। सनातन धर्म की क्रूर प्रथाओं की थोड़ी सी भी आलोचनात्मक टिप्पणी पर नाराज होना अब आम हो गया है, लेकिन यह लंबे समय से एक राजनीतिक मुखौटा रहा है जिसके पीछे प्रभावशाली समूह अपनी जातिगत स्थिति का दावा करते हैं।

‘हिंदू धर्म के अपमान’ के प्रति अपनी असहिष्णुता बताते हुए एक नोट लिखकर, किशोर के पास अपने खोखले कृत्य को एक वीरतापूर्ण कदम के रूप में पेश करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की जगह थी, जिसे दुर्भाग्य से हिंदुत्व योद्धाओं और जातिवादी वर्चस्ववादियों द्वारा शायद ऐसा ही माना जाएगा।

इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि CJI पर जूता फेंककर, किशोर और उनके समर्थकों ने भारतीय गणराज्य की उस नींव को कमजोर किया है जिसे एक लंबे खूनी संघर्ष के बाद हासिल किया गया था, और जिसने कानून के शासन, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी के लिए समानता और सम्मान का वादा किया था।

अनुच्छेद 14 में निहित सभी के लिए समानता का यह वादा, जाति और आस्था के वर्चस्ववादियों के लिए मूल अपमान है, जिन्होंने इस प्रक्रिया में अपने पारंपरिक विशेषाधिकार खो दिए और अब उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिन्हें अपनी सामाजिक पहचान से ऊपर उठने के अवसर मिले।

यह हमला बहुआयामी था – भारत में कानून के शासन के विचार पर, आधुनिक भारतीय गणराज्य के संविधान पर, और भारत के आधुनिकीकरण और सदियों पुरानी दमनकारी जाति प्रथाओं से मुक्त होने के प्रयास पर, जो आज भी सुलग रही हैं।

इसके विपरीत, हमले पर न्यायमूर्ति गवई की प्रतिक्रिया ने भारतीय गणराज्य की उपलब्धियों के प्रति उनके जबरदस्त सम्मान को दर्शाया। उन्होंने न केवल शांति बनाए रखी, बल्कि किशोर के खिलाफ मामला दर्ज न करके इस कुटिल प्रचार स्टंट को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। उन्होंने घटना के तुरंत बाद अपनी सुनवाई जारी रखी और कहा, “मैं ऐसी चीजों से प्रभावित होने वाला अंतिम व्यक्ति हूं।”

हालांकि बार काउंसिल ने किशोर को निलंबित कर दिया, लेकिन न्यायमूर्ति गवई के कार्यालय ने पुलिस से न केवल किशोर को हिरासत से रिहा करने के लिए कहा, बल्कि उसका बहुचर्चित जूता भी वापस करने को कहा।

हालांकि, जो बात वास्तव में ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि ऑनलाइन हिंदुत्व समर्थक इस कृत्य की जय-जयकार कर रहे हैं और भाजपा ने अभी तक CJI पर हुए हमले की निंदा नहीं की है, जबकि कांग्रेस से लेकर डीएमके तक विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घटना की आलोचना की है, लेकिन न तो भाजपा और न ही मोदी सरकार, जो अपनी सुव्यवस्थित प्रचार मशीनरी के लिए जानी जाती है, द्वारा इस घटना की निंदा के लिए कोई ठोस प्रयास किया गया।

न ही हमने सुना कि मोदी सरकार ने इस गंभीर मामले में केस दर्ज करने पर जोर दिया हो, बावजूद इसके कि यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था में एक गंभीर मिसाल कायम कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी भी सदस्य पर उन्हें नीचा दिखाने या अपमानित करने की दृष्टि से किसी भी सार्वजनिक या निजी हमले, चाहे वह शारीरिक हो या मौखिक, को रोकने के लिए बनाया गया था।

पिछले साल ही, आम चुनावों से पहले, भाजपा को संविधान बदलने की इच्छा के आरोप पर बचाव की मुद्रा में आने और इससे इनकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि पार्टी के कई शीर्ष नेताओं और सांसदों ने 2024 में एक ऐसे जनादेश की मांग करते हुए बयान दिए थे जो पार्टी को संविधान में संशोधन करने की अनुमति देगा।

उन बयानों को संविधान के सार पर हमला करने के प्रयास के रूप में देखा गया था, जो सभी जातियों, धर्मों और पंथों को समान दर्जा देता है। संविधान 1950 में अपनाया गया था लेकिन भाजपा के वैचारिक जनक RSS द्वारा इसे बहुत ही अनिच्छा से स्वीकार किया गया था।

शायद इसी तरह की प्रतिक्रिया के डर ने कुछ भाजपा नेताओं को बयान देने और इस कृत्य की निंदा करते हुए दिखने के लिए प्रेरित किया।

जैसे ही एक धोखेबाज धर्म योद्धा ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक को अंजाम दिया, दो सवाल हर भारतीय नागरिक के सामने खड़े हैं। भारत के जातिगत समीकरण में कौन कहां खड़ा है, इसका इससे अधिक स्पष्ट रिकॉर्ड और क्या हो सकता है? और, दिल्ली में 11 वर्षों से सत्ता में काबिज वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की विश्वदृष्टि को सशक्त बना रही है?

Ajoy Ashirwad Mahaprashasta द्वारा लिखा गया उक्त लेख मूल रूप से द वायर वेबसाइट द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है.

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