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गुजरात: क्या एक साल में सिर्फ 12 RTI लगा सकते हैं? अधिकारियों की ‘मनमानी’ से पारदर्शिता पर उठे सवाल

| Updated: November 8, 2025 14:07

अधिकारियों की 'मनमानी' या नया नियम? जानिए क्यों खारिज हो रहे हैं जनहित से जुड़े सवाल और क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स।

अहमदाबाद: गुजरात में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत सवाल पूछना अब आम नागरिकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अधिकारियों द्वारा नियमों की मनमाने ढंग से व्याख्या करने के कारण जायज आरटीआई आवेदन भी खारिज किए जा रहे हैं। ताजा मामला मोरबी का है, जहां एक निवासी का आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक, एक साल में 12 से ज्यादा आरटीआई नहीं लगाई जा सकतीं।

मोरबी के निवासी चिराग मोहन चावड़ा, जो सिलिकोसिस मरीजों के कल्याण के लिए काम करते हैं, ने 1 अगस्त को ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। लेकिन मोरबी जिला पंचायत की स्वास्थ्य शाखा ने इसे खारिज कर दिया।

जवाब में गुजरात राज्य सूचना आयोग (GSIC) के 12 मार्च के एक निर्देश का हवाला दिया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र में लिखा था, “आदेश के अनुसार, एक कैलेंडर वर्ष में केवल 12 आरटीआई आवेदन ही दायर किए जा सकते हैं और प्रत्येक में अधिकतम पांच प्रश्न हो सकते हैं।”

चिराग चावड़ा के लिए यह जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, “आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है।”

‘केस-स्पेसिफिक’ आदेश को सामान्य नियम मान रहे अधिकारी

अहमदाबाद स्थित आरटीआई कार्यकर्ता पंक्ति जोग का कहना है कि उन्होंने ऐसे कम से कम 30 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि भले ही आयोग का कहना है कि ये आदेश विशिष्ट मामलों (case-specific) के लिए थे, लेकिन कई जन सूचना अधिकारी इनका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। वे अब हर आवेदक से शपथ पत्र मांग रहे हैं। यह सिलसिला करीब डेढ़ साल से चल रहा है।

ऐसा ही एक मामला आनंद के ऑटोरिक्शा चालक राजू ओडेदरा का है। उन्होंने 22 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी से एक जर्जर और खतरनाक घोषित स्कूल भवन के अभी भी इस्तेमाल में होने पर सवाल पूछा था। लेकिन 8 अक्टूबर को उनका आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उन्होंने यह वादा करते हुए शपथ पत्र नहीं दिया था कि वे साल में 12 से ज्यादा आवेदन नहीं करेंगे।

आयोग ने क्यों लगाई थी सीमा?

हालाँकि आरटीआई की संख्या सीमित करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में GSIC ने आरटीआई के ‘अत्यधिक’ उपयोग का हवाला देते हुए प्रतिबंधों को सही ठहराया है।

सुरेंद्रनगर के वाधवान में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारक नानजी जिटिया को जनवरी में बताया गया कि वे एक कैलेंडर वर्ष में 12 से अधिक आरटीआई दायर नहीं कर सकते। जिटिया ने 2016 से 2025 के बीच 448 आरटीआई आवेदन दायर किए थे, जिनमें से कई में ऐसी जानकारी मांगी गई थी जो पहले से ही सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध थी।

मुख्य सूचना आयुक्त सुभाष सोनी के नेतृत्व वाले आयोग ने माना कि जिटिया के बार-बार आवेदन करने से “असंतुलित सार्वजनिक संसाधन” खर्च हो रहे थे। आदेश में उन्हें प्रति वर्ष 12 आवेदनों तक सीमित कर दिया गया, जिसमें प्रत्येक अधिकतम दो विषयों और पांच विशिष्ट प्रश्नों को कवर कर सकता है।

आयोग ने कहा था, “आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, न कि सिस्टम पर बोझ डालना,” और सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया जिन्होंने लोक सेवकों को परेशान करने के लिए कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी।

सूरत का ‘ब्रह्मभट्ट परिवार’ मामला

सूरत में एक और बड़ा मामला सामने आया जिसमें ब्रह्मभट्ट परिवार शामिल था। इस परिवार ने सामूहिक रूप से 2009 से 2025 के बीच 2,741 आरटीआई आवेदन और अपीलें दायर कीं।

महेंद्रसिंह अमृतलाल ब्रह्मभट्ट, जसवंतसिंह अमृतलाल ब्रह्मभट्ट और हर्ष दिनेशकुमार ब्रह्मभट्ट को बार-बार विभिन्न विभागों से एक ही तरह की जानकारी मांगते हुए पाया गया, जिससे अक्सर प्रशासनिक कार्य में देरी होती थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि महेंद्र ने 2023-24 में नौ अपीलें, जसवंत ने 2024 में पांच और हर्ष ने 2023 में सात अपीलें दायर कीं।

इससे पहले, एक अन्य रिश्तेदार, दिनेश ब्रह्मभट्ट को 3 मार्च, 2025 को चेतावनी दी गई थी कि उन्हें आरटीआई दायर करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अप्रैल 2025 में, मुख्य सूचना आयुक्त सोनी के आदेश ने परिवार के तीन सदस्यों को प्रति वर्ष छह आवेदनों तक सीमित कर दिया। हालांकि, जसवंतसिंह ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त निखिल भट्ट ने 26 सितंबर, 2025 को पिछला आदेश वापस ले लिया और कहा कि मामले का गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से फैसला किया जाएगा।

पारदर्शिता पर संकट?

कार्यकर्ताओं को चिंता है कि चंडीगढ़ से शुरू हुआ यह “आंशिक ब्लैकलिस्टिंग” (partial blacklisting) का ट्रेंड अब गुजरात और अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। पंक्ति जोग का कहना है कि आरटीआई अधिनियम में यह परिभाषित नहीं है कि ‘बहुत अधिक आवेदन’ का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, “खतरा इस तरह के प्रतिबंधों को सामान्य बनाने में है।”

चिराग चावड़ा जैसे कार्यकर्ताओं के लिए चिंता सिर्फ उनके आवेदन तक सीमित नहीं है। उनका मानना है, “सिस्टम को पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि सवाल पूछने वालों को सजा देनी चाहिए।”

गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रवक्ता, डॉ. मनीष दोशी
गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रवक्ता, डॉ. मनीष दोशी

‘गुजरात सरकार पारदर्शिता से बचना चाहती है’

मामले पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रवक्ता, डॉ. मनीष दोशी ने कहा कि, मोरबी हेल्थ अथॉरिटी द्वारा RTI की जानकारी रोकना अत्यंत गंभीर मामला है। यह कोई साधारण प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि गुजरात सरकार की पारदर्शिता से बचने की व्यवस्थित नीति का स्पष्ट उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा, RTI जनता का संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी सरकार अपनी सुविधा के अनुसार रोक नहीं सकती। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी छुपाना, सीधे तौर पर अनियमितताओं और ग़लतियों पर पर्दा डालने की आशंका पैदा करता है।

“मोरबी पुल दुर्घटना से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में बार-बार हुए हादसों तक, तथ्य छुपाना और जवाबदेही से बचना, सरकार की पहचान बन गई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार जनता से क्या छुपाना चाह रही है?”, उन्होंने कहा.

उन्होंने मांग की है कि, “RTI की जानकारी तुरंत सार्वजनिक की जाए, स्वतंत्र जांच कराई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेही से भागना ही सबसे बड़ा स्वीकारोक्ति है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाती रहेगी।”

महेश पाण्डेय
महेश पाण्डेय

इसी तरह महेश पाण्डेय बताते हैं कि, “गुजरात राज्य के सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि जैसे वह जानबूझकर जानकारी देने से बचने के लिए काम करता हो। पहले कुछ व्यक्तियों को पूरे गुजरात से किसी भी प्रकार की जानकारी न देने का आदेश दिया गया था और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयुक्त की सत्ता से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप एक वर्ष में केवल 12 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, यह भी राज्य सूचना आयोग के आयुक्त की सत्ता में नहीं आता है।”

“लेकिन, राज्य सूचना आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली का प्रतिबिंब है। यदि गुजरात विधानसभा में भी विधानसभा की नियमावली के उल्लंघन करके स्पीकर ने आदेश दिया है कि एक विधायक एक सप्ताह में केवल तीन अतारांकित (Unstar) प्रश्न ही विधानसभा में पूछ सकता है, तो ऐसा लगता है कि राज्य सूचना आयोग इन नियमों का पालन कर रहा है। यह स्थिति सूचना के अधिकार की पारदर्शिता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस प्रकार के नियम या प्रतिबंध नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं,” उन्होंने कहा.

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