छोटा उदेपुर: गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में छोटा उदेपुर जिले से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने वीडियो में वरिष्ठ नक्सली कमांडर मडवी हिडमा की तारीफ करते हुए उसे “स्वतंत्रता सेनानी” बताया था।
क्या है पूरा मामला?
गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान कंवट तालुका निवासी 31 वर्षीय परेश राठवा के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश पुलिस के एक अभियान में नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने के लगभग एक महीने बाद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि राठवा का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले कुछ समय से छोटा उदेपुर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की निगरानी में था।
कंवट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, राठवा ने विवादित रील 25 नवंबर को पोस्ट की थी। मंगलवार को जब SOG की टीम फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स की जांच कर रही थी, तब उनकी नजर इस पोस्ट पर पड़ी। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस अधीक्षक का बयान
बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए छोटा उदेपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) इम्तियाज शेख ने कहा, “परेश राठवा ने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की थी, जिसमें उसने हिडमा को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महिमामंडित किया और आदिवासी समुदाय के लोगों के नक्सली होने की बात कही। यह पोस्ट सीधे तौर पर देश की संप्रभुता को चुनौती देती है और आंतरिक सुरक्षा व एकता के लिए खतरा है। इसका उद्देश्य समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना भी था। हमने मामले का संज्ञान लिया है और एसओजी पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।”
युवाओं को पुलिस की चेतावनी
एसपी शेख ने आदिवासी युवाओं को सोशल मीडिया की चकाचौंध से सतर्क रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, “मेरा युवाओं को संदेश है कि वे सोशल मीडिया के ग्लैमर और केवल ‘लाइक्स’ या ‘फॉलोअर्स’ बढ़ाने के चक्कर में न पड़ें। बिना तथ्यों की जांच किए रील पोस्ट करने से आप कानून की नजर में अपराधी बन सकते हैं और बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं।”
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। एफआईआर में निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:
- धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना (भाषण, लेखन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलगाव या सशस्त्र विद्रोह को उकसाना)।
- धारा 192: दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्यवाही करना।
- धारा 196(1)(a): धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या नफरत को बढ़ावा देना।
- धारा 196(1)(b): ऐसा कोई भी कार्य जो सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल हो और सार्वजनिक शांति को भंग करता हो।
- धारा 197(1)(d): गलत या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना जिससे भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा खतरे में पड़ती हो।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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