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ओमान तट पर मिसाइल हमले में मारे गए गुजराती नाविक का परिवार एक महीने बाद भी पार्थिव शरीर के इंतजार में

| Updated: April 3, 2026 13:18

33 दिन बाद भी नहीं लौटा बेटे का शव, न्याय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मिसाइल हमले में मारे गए नाविक का परिवार

32 वर्षीय नाविक दीक्षित अमृतलाल सोलंकी की ओमान के तट पर एक मर्चेंट पोत पर संदिग्ध मिसाइल हमले में मौत को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है। पश्चिम एशिया युद्ध में वह पहले भारतीय नागरिक थे जिनकी जान गई, लेकिन उनका परिवार अभी भी उनके पार्थिव शरीर के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

इस देरी और अधिकारियों की ओर से स्पष्टता की कमी से हताश होकर, परिवार ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वे कब दीक्षित सोलंकी का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

उनके 64 वर्षीय पिता अमृतलाल गोकल सोलंकी और 33 वर्षीय बहन मिताली सोलंकी द्वारा दायर याचिका में सोलंकी के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि सभी जांच और फॉरेंसिक रिकॉर्ड उनके साथ साझा किए जाएं।

इस मामले में विदेश मंत्रालय, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और पोत का प्रबंधन करने वाली कंपनी वी शिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया गया है।

दीक्षित के पिता अमृतलाल ने बताया कि 33 दिन बीत चुके हैं और उन्हें जवाब चाहिए। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके बेटे ने कितनी तकलीफ झेली होगी, वह जिंदा था या उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। परिवार केवल यही चाहता है कि वैध प्रमाणपत्रों के साथ उनके बेटे का पार्थिव शरीर, घटना की पूरी जांच रिपोर्ट और फोटो-वीडियो साक्ष्य उन्हें सौंपे जाएं।

दीक्षित एमटी एमकेडी व्योम नामक जहाज पर ऑयलर के रूप में काम करते थे और 1 मार्च को ड्यूटी पर थे। कंपनी के अनुसार, पोत पर एक मिसाइल हमला हुआ जिससे भारी विस्फोट हुआ और इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया। 2 मार्च की विस्तृत घटना रिपोर्ट के मुताबिक, दीक्षित शुरू में लापता बताए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें उस स्थान के पास पाया गया जहां जहाज का ढांचा टूटा था।

जहाज के कप्तान द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चालक दल के अन्य 21 सदस्यों को सुरक्षित बताया गया। घटना के समय यह जहाज ओमान के तट से लगभग 50 समुद्री मील दूर बह रहा था। क्षतिग्रस्त टैंकर को सुरक्षित बंदरगाह तक लाने के लिए ‘एडवांटिस विर्गो’ नामक टोइंग जहाज को भेजा गया था।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से 30 मार्च तक क्षेत्र में हुई विभिन्न घटनाओं में आठ भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि एक लापता है। मंत्रालय ने बताया कि जान गंवाने वाले इन आठ लोगों में से तीन नाविक थे।

घटना के बाद के दिनों में परिवार को स्पष्ट जानकारी पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। याचिका के अनुसार, कंपनी के अधिकारियों से शुरुआती बातचीत के बाद, मिताली सोलंकी ने बार-बार ईमेल लिखकर दीक्षित की स्थिति और उनके शव की बरामदगी के बारे में जानकारी मांगी।

लगभग दो हफ्तों तक, परिवार को 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 मार्च को लगभग एक जैसे ही ईमेल प्राप्त हुए। इनमें कहा गया था कि पार्थिव शरीर को बरामद करने और वापस लाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन किसी भी ईमेल में कोई विशिष्ट जानकारी या समय सीमा नहीं दी गई थी।

वी शिप्स के एक ईमेल में कहा गया था कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता दीक्षित ए. सोलंकी के नश्वर अवशेषों की वापसी है और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

18 मार्च को कंपनी ने परिवार को सूचित किया कि अवशेष बरामद कर लिए गए हैं और वे फॉरेंसिक अधिकारियों के पास हैं। बाद के ईमेल में भी यही बात दोहराई गई, लेकिन याचिका के अनुसार कोई स्पष्ट दस्तावेज़ या समय सीमा साझा नहीं की गई।

बाद में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के माध्यम से परिवार को बताया गया कि कंकाल के अवशेष बरामद किए गए हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की औपचारिकताओं के लिए उन्हें स्थानीय शारजाह पुलिस को सौंपा जाएगा।

यह याचिका मुख्य रूप से गरिमा के सवाल पर केंद्रित है। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि सम्मान का अधिकार मृत्यु के बाद भी लागू होता है। अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे परिवार को समय पर पार्थिव शरीर की वापसी सुनिश्चित करें।

इसमें समुद्री नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत कानूनी दायित्वों का भी संदर्भ दिया गया है, जो समुद्र में मौत के मामलों में उचित प्रबंधन और स्वदेश वापसी की मांग करते हैं। परिवार ने मांग की है कि अवशेषों को सौंपे जाने तक सुरक्षित रखा जाए।

याचिका में कहा गया है कि कथित घटना को एक महीना बीत चुका है और याचिकाकर्ता मृतक के अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने और सही स्थिति जानने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। हालांकि, अधिकारी केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने का काम कर रहे हैं।

दीक्षित के पार्थिव शरीर को वापस लाने में हो रही देरी पर विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं हैं और यह एक कठिन स्थिति है। कानूनी प्रक्रियाओं के कई स्तर होते हैं जिनमें समय लगता है। उड़ान की समस्या के साथ-साथ वहां की कई औपचारिकताएं भी हैं।

स्वदेश वापसी की पूरी प्रक्रिया के लिए संबंधित भारतीय वाणिज्य दूतावास और दूतावास जिम्मेदार हैं, जबकि केवल कानूनी कागजात देने की जिम्मेदारी यूएई की है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चल रही है और अवशेषों की वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख बताना फिलहाल मुश्किल है।

वी शिप्स के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि उन्होंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है और उनकी पहली प्राथमिकता दीक्षित सोलंकी के पार्थिव शरीर की सुरक्षित स्वदेश वापसी है। हालांकि, कुछ चीजें उनके नियंत्रण में नहीं हैं और वे स्थानीय अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने देरी का सटीक कारण बताने में असमर्थता जताते हुए कहा कि वे जहाज और पार्थिव शरीर के फोटो या वीडियो साझा नहीं कर सकते। उनकी प्राथमिकता सबसे पहले परिवार को सूचित करना है और वे लगातार उनके संपर्क में हैं।

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