अहमदाबाद: गुजरात एटीएस द्वारा हाल ही में पर्दाफाश किए गए ‘रिसिन’ आतंकी साजिश (Ricin Terror Plot) के मुख्य आरोपी पर जेल में हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बुधवार को बताया कि यह हमला “देश के साथ विश्वासघात” के खिलाफ उपजे गुस्से का नतीजा था। साबरमती सेंट्रल जेल में हुई इस घटना में मुख्य आरोपी डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद (जिलानी) के साथ मारपीट की गई थी।
जेल में शिफ्ट होने के अगले ही दिन हुआ हमला
यह घटना मंगलवार की है, जब न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत साबरमती जेल में शिफ्ट किए जाने के महज एक दिन बाद ही डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर तीन अन्य कैदियों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस झड़प में सैयद को चोटें आईं।
मंत्रि-मंडल की ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बताया, “बुधवार सुबह मैंने घटना की समीक्षा की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमला करने वालों का कहना था कि ‘जिसने इस देश की रोटी खाई है, इस देश की अनेक योजनाओं का लाभ लिया है, ऐसे लोगों द्वारा कहीं न कहीं देश विरोधी काम चल रहा था। उसके कारण उनके मन में आक्रोश था, इसलिए उन्होंने यह हमला किया’।”
चश्मा टूटने से आंख में लगी चोट
तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले सैयद को इस हाथापाई के दौरान आंख में चोट लगी। संघवी ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि मंगलवार को साबरमती जेल में हुई हाथापाई के दौरान आरोपी का चश्मा टूट गया, जिससे उसकी आंख जख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और विस्तृत रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी।
क्या है पूरा मामला?
सैयद ने अपनी शिकायत में दर्ज एफआईआर (FIR) में बताया कि मंगलवार सुबह जब वह अपनी बैरक में बैठा था और दो अन्य सह-आरोपी सो रहे थे, तभी तीन लोग वहां से गुजरे। करीब 10 मिनट बाद वे वापस आए और उस पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी एक आंख में चोट लग गई। शोर मचाने पर हमलावर वहां से भाग गए, जिसके बाद जेल स्टाफ उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले गया।
आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज
सिटी क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। सैयद की शिकायत पर रानिप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। हमला करने वाले तीन विचाराधीन कैदियों की पहचान अनिल कुमार (हत्या के मामले में आरोपी), शिवम शर्मा (हत्या के मामले में आरोपी) और अंकित लोधी (पॉक्सो एक्ट का आरोपी) के रूप में हुई है। इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 54 (दुष्प्रेरक की उपस्थिति) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अरंडी के बीजों से जहर बनाने की थी साजिश
गौरतलब है कि गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 8 नवंबर को डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद (35), उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आजाद सुलेमान शेख (20) और लखीमपुर खीरी के छात्र मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम खान (23) को गिरफ्तार किया था।
इन पर अफगानिस्तान के वांटेड आरोपी अबू खदीजा के साथ मिलकर अरंडी के बीजों (Castor beans) से बेहद जहरीला केमिकल ‘रिसिन’ बनाने और बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। इन सभी पर यूएपीए (UAPA), बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
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