अहमदाबाद: पूर्वी अहमदाबाद में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गया है। यह वही स्कूल है जिसे एक महीने पहले ही कक्षा 10 के एक छात्र की हत्या के बाद बंद कर दिया गया था और हाल ही में दोबारा खोला गया था। अब, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गठित एक जांच समिति ने स्कूल के प्रशासन और संचालन में कई गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने इस जांच समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। रिपोर्ट में स्कूल में नामांकित लगभग 10,000 छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रशासनिक कदम उठाने की सिफारिश की गई है। इन सुझावों में स्कूल का प्रबंधन किसी अन्य ट्रस्ट को सौंपने की संभावना भी शामिल है।
जांच में सामने आईं चौंकाने वाली गड़बड़ियां
प्राथमिक शिक्षा निदेशक और गुजरात बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल आधिकारिक सत्यापन के लिए आवश्यक कई अनिवार्य दस्तावेज पेश करने में विफल रहा।
उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, रिपोर्ट स्कूल की मान्यता और दैनिक कामकाज से जुड़े नियमों के कई उल्लंघनों और विसंगतियों की ओर इशारा करती है। एक बड़ा मुद्दा स्कूल के स्वामित्व और प्रबंधन के विवरण को लेकर है।
प्रबंधन पर भ्रम की स्थिति
- स्कूल की जमीन 2003 में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा ‘द इंडिया फाइनेंशियल एसोसिएशन ऑफ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट्स’ को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी।
- इसके विपरीत, हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र में ‘काउंसिल ऑफ एडवेंटिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट’ को प्रबंधकीय संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- DEO ने यह भी पाया कि स्कूल ने ‘अशलोक एजुकेशन सोसाइटी’ और ‘द काउंसिल ऑफ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट’ सहित कई अलग-अलग ट्रस्टों का हवाला दिया, लेकिन यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि वास्तव में इसका संचालन कौन करता है।
गायब दस्तावेज और अनधिकृत विस्तार
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल अपने प्राथमिक अनुभाग के लिए अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र या उच्च कक्षाओं के विस्तार के लिए अनुमोदन रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका।
रिपोर्ट के मुताबिक, संस्थान को मूल रूप से 1981 में अपने मणिनगर (पूर्व) परिसर में कक्षा 1 और 2 चलाने की अनुमति मिली थी, और बाद में 1983 में उच्च कक्षाओं के लिए मंजूरी दी गई। हालांकि, इसके पास बाद के विस्तार का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है।
जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल उस जगह से अलग जगह पर काम कर रहा है, जिसके लिए उसे मूल रूप से मंजूरी मिली थी।
नियमों का खुला उल्लंघन
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अन्य उल्लंघनों को भी उजागर किया है:
- किताबों की बिक्री: परिसर में पाठ्यपुस्तकों की बिक्री को शुल्क विनियमन अधिनियम (Fee Regulation Act) के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।
- दोहरी शिफ्ट: स्कूल दो शिफ्टों में चलता है, लेकिन इसके लिए न तो अनिवार्य मंजूरी ली गई है और न ही अलग स्टाफ और रिकॉर्ड बनाए रखा गया है।
- लीज का उल्लंघन: जमीन का पट्टेदार और प्रबंधकीय ट्रस्ट अलग-अलग संस्थाएं हैं, जो लीज की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
- इमारत में गड़बड़ी: प्रस्तुत बिल्डिंग प्लान में केवल दो संरचनाएं दिखाई गई हैं, जबकि परिसर में तीन इमारतें मौजूद हैं। इसके अलावा, बिल्डिंग-यूज की अनुमति केवल ‘बी ब्लॉक’ के लिए है, जबकि अन्य निर्माणों के पास ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है।
बोर्ड को दी गलत जानकारी
एक और गंभीर बात यह सामने आई कि गुजरात बोर्ड के तहत कक्षा 11-12 (विज्ञान स्ट्रीम) की मान्यता प्राप्त करने के लिए, स्कूल ने घोषणा की कि परिसर में कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं है। यह जानकारी गलत थी, क्योंकि वहां पहले से ही एक ICSE स्कूल (कक्षा 1-12) चल रहा है।
इतना ही नहीं, परिसर में दो कॉलेज भी हैं – एक बिजनेस स्टडीज के लिए और दूसरा बीएससी के लिए। इसके लिए स्कूल ने 2025-26 के लिए आईसीएसई बोर्ड से एनओसी (NOC) प्रदान की, लेकिन गुजरात बोर्ड से कोई एनओसी नहीं ली गई।
इन निष्कर्षों के आधार पर, DEO ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल ने गंभीर प्रशासनिक चूक की है और शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई का आह्वान किया गया है।
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