भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को कराया जाएगा। यह निर्णय मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद लिया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि मतदान और मतगणना दोनों 9 सितंबर को ही कराए जाएंगे। यह घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी उस अधिसूचना के बाद हुई है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद को रिक्त बताया गया था।
संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराया जाना आवश्यक है। चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए होगा।
यह भारत का 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा, जिसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना
उधर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का हवाला दिया। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:
“उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, अब सांसदों को शायद अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। भगवान न करे, चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बाद भी कोई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू कर दे। इस चुनाव आयोग से कुछ भी संभव है!”
स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ का इस्तीफा
74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2022 में पदभार संभाला था, और इस्तीफे से पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में मानसून सत्र के पहले दिन की अध्यक्षता की थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में उन्होंने लिखा:
“स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने हेतु, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से संविधान के अनुच्छेद 67 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ।”
यह पत्र उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किया गया।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — के सदस्यों द्वारा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) के जरिए पूरी की जाती है।
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