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‘धुरंधर: द रिवेंज’ के सेट पर सुरक्षा उल्लंघन के चलते आदित्य धर का प्रोडक्शन हाउस ‘B62 स्टूडियो’ ब्लैकलिस्ट

| Updated: February 17, 2026 13:33

'धुरंधर: द रिवेंज' की शूटिंग के दौरान सुरक्षा शर्तों की अनदेखी पर BMC का कड़ा प्रहार; 1 लाख का जुर्माना लगाया और प्रोड्यूसर्स को किया बैन।

फिल्म निर्माता और निर्देशक आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस, ‘B62 स्टूडियो’ के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने आगामी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के सेट पर सुरक्षा नियमों और शर्तों के “बार-बार उल्लंघन” को गंभीरता से लेते हुए प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

सोमवार को अधिकारियों ने स्टूडियो को मुंबई में शूटिंग की अनुमति लेने से रोकते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया। यह फिल्म 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ का सीक्वल है।

डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) जोन-I ने नगर निकाय द्वारा मांगी गई उस अनुमति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत B62 स्टूडियो और उसके दो अन्य आवेदकों को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब वे ‘महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड’ के माध्यम से शूटिंग परमिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, “मंजूरी मिलने के बाद, तीनों आवेदक – कोमल पोखरियाल, नासिर खान और B62 प्रोडक्शन हाउस – अब वेबसाइट के जरिए शूटिंग की अनुमति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को इन तीनों आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी देते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे। इस नोटिस की एक प्रति महाराष्ट्र फिल्म सेल और बीएमसी के बिजनेस सेल प्रमुख को भी साझा की जाएगी।”

लाखों का जुर्माना और जमा राशि जब्त

सोमवार को DMC (जोन-1) को भेजे गए एक पत्र में, नगर निकाय ने प्रोडक्शन हाउस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की है। यह जुर्माना एक इमारत की छत पर शूटिंग करने और बिना पर्याप्त अनुमति के दो जनरेटर वैन का उपयोग करने के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही, आवेदक द्वारा जमा की गई 25,000 रुपये की डिपॉजिट राशि को भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्रवाई ‘ए’ वार्ड में फिल्म सेट पर नियमों के लगातार उल्लंघन के बाद की गई है, जहाँ अधिकारियों ने सबसे पहले 7 और 8 फरवरी को गड़बड़ियों को हरी झंडी दिखाई थी। वार्ड कार्यालय द्वारा अनुमति मांगे जाने के कुछ घंटों बाद ही, सोमवार को DMC (जोन-1) ने इन उल्लंघनों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी।

क्या है पूरा घटनाक्रम?

अधिकारियों के मुताबिक, प्रोडक्शन हाउस ने ‘महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड’ के पास 7 और 8 फरवरी के बीच फिल्म के कुछ हिस्सों को शूट करने के लिए आवेदन किया था। प्रशासन ने 30 जनवरी को ‘ए’ वार्ड की मोदी स्ट्रीट और पेरीन नरीमन स्ट्रीट के बीच शूटिंग की अनुमति दी थी।

हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि फिल्म सेट पर पुलिस विभाग के नियमों और शर्तों का “पूरी तरह से उल्लंघन” किया गया, जिसमें पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर सख्त मनाही थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने जमा राशि जब्त कर ली थी और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी जारी की थी।

इसके बाद, 13 और 14 फरवरी के बीच शूटिंग के लिए कोमल पोखरियाल की ओर से एक और आवेदन प्राप्त हुआ। पिछले उल्लंघनों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने इसे रद्द कर दिया। इसके चलते आवेदक ने महाराष्ट्र फिल्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर एक नया आवेदन दाखिल किया और 14 फरवरी को रात 12.30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शूटिंग की अनुमति मांगी।

वादे के बावजूद फिर इस्तेमाल हुई आग

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, आवेदक ने आश्वासन दिया था कि शूटिंग के दौरान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अनुमति दी गई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि आवेदक को मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से एनओसी (NOC) मिलने की शर्त पर हेरिटेज फोर्ट इलाके में अस्थायी टेंट लगाने की इजाजत मिली थी।

एक वरिष्ठ बीएमसी अधिकारी ने बताया कि इस आश्वासन के बावजूद, 14 फरवरी को रात करीब 12.45 बजे मुंबई पुलिस को शूटिंग के दौरान जलती हुई मशालों जैसे ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायत मिली।

अधिकारी ने बताया, “शिकायत मिलने के 15 मिनट बाद ही मुंबई पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शूट के दौरान जलाई गई पांच मशालों को जब्त कर लिया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि सुबह 4 बजे तक शूटिंग के दौरान किसी भी ज्वलनशील वस्तु का उपयोग न हो।”

दूसरी घटना के मद्देनजर, आवेदकों ने अधिकारियों को फिर भरोसा दिलाया कि ज्वलनशील वस्तुओं के सभी दृश्य अब वीएफएक्स (VFX) में शूट किए जाएंगे।

‘ए’ वार्ड द्वारा DMC को लिखे गए पत्र में 25,000 रुपये की जमा राशि को जब्त करने, मिंट रोड चेकपॉइंट के संदर्भ में फिल्मांकन के दौरान जब्त मशालों को रजिस्टर करने और निवासियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले गंभीर उल्लंघनों के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की अंतिम मंजूरी मांगी गई है।

पत्र में कोमल पोखरियाल, नासिर खान और प्रोडक्शन हाउस को भविष्य में फिल्मांकन अनुमति के लिए स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की भी सिफारिश की गई है।

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया के लिए B62 प्रोडक्शन स्टूडियो के सह-संस्थापक आदित्य धर से संपर्क नहीं हो सका।

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