चुनाव आयोग (ECI) बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का बचाव कर रहा है और कह रहा है कि 2002–03 की मतदाता सूची ही वोटर पात्रता का आधार है। आयोग ने तीन महीने की समयसीमा को भी सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को खारिज कर दिया कि मौजूदा मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड (EPIC) को पात्रता प्रमाण के रूप में माना जाए।
हालांकि, 2002–03 के इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया और निर्देश वर्तमान अभ्यास से काफी अलग थे, ऐसा पूर्व ECI अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) का कहना है जिन्होंने उस समय यह प्रक्रिया संभाली थी।
2002–03 के रिवीजन और वर्तमान SIR में प्रमुख अंतर
- सात राज्यों — बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब — को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आठ महीने मिले थे, जबकि अब केवल तीन महीने का समय है।
- 2002–03 में मौजूदा मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया था।
- उस समय EPIC कार्ड मतदाता सत्यापन का आधार था।
इन मानदंडों के साथ, 2003 की सूची में शामिल लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के लिए प्रक्रिया वर्तमान SIR की तुलना में कहीं अधिक समावेशी थी।
चुनाव आयोग से इस संबंध में टिप्पणी के लिए ईमेल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
ये अंतर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का केंद्र हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तीन महीने की समयसीमा (25 जून–30 सितंबर, 2025) राज्य में होने वाले अक्टूबर–नवंबर चुनावों के मद्देनजर असामयिक और अपर्याप्त है, जहां कई मतदाता दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनका यह भी कहना है कि आयोग नागरिकता जैसे मामलों में अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर से होगी।
तीन प्रमुख मुद्दे
1. संकुचित समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में ECI ने समयसीमा को लेकर चिंता को “गलत और असंगत” बताया और कहा कि आदेश पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देता है। आयोग ने बताया कि 2002–03 में बिहार में 15 जुलाई से 14 अगस्त तक की गणना की गई थी — लगभग एक माह — जो वर्तमान SIR की एक महीने की गणना अवधि के बराबर है।
पूर्व अधिकारियों के अनुसार, यह तुलना आंशिक और भ्रामक है। 2002–03 का इंटेंसिव रिवीजन कुल आठ महीने तक चला था, जिसमें तैयारी, घर-घर जाकर सत्यापन, ड्राफ्ट रोल की तैयारी, दावा-आपत्ति और अंतिम सूची प्रकाशित करना शामिल था।
एक सेवानिवृत्त ECI अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा.
“बिहार में चल रही SIR में प्रशिक्षण, दस्तावेज़ संग्रह, सत्यापन और अंतिम रोल प्रकाशन — सभी प्रक्रिया केवल 97 दिनों में पूरी करनी है। इसके विपरीत, 2002–03 का रिवीजन बिहार और छह अन्य राज्यों में आठ महीने तक चला था।”
2002–03 का कार्यक्रम इस प्रकार था:
- प्रारंभिक सूची तैयार करना, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और मतदान केंद्रों का समायोजन – 74 दिन
- घर-घर जाकर सत्यापन (Enumeration) – 31 दिन
- ड्राफ्ट रोल की तैयारी और प्रिंटिंग – 60 दिन
- दावा और आपत्तियों के निपटान – 15 दिन
- अंतिम सुधार और बदलाव – 61 दिन
वर्तमान SIR में यह सब केवल 97 दिनों में पूरा किया जाना है, और अंतिम सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी, चुनाव की संभावित तारीखों से बस कुछ सप्ताह पहले।
2. 2003 की सूची को “साक्ष्य” मानना
ECI का कहना है कि 2003 की सूची में शामिल मतदाता नागरिक माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने 2003 में इंटेंसिव रिवीजन पूरा किया और तब से सूची में बने हुए हैं।
हालांकि, 2002–03 में मतदाता से नागरिकता प्रमाण की मांग नहीं की गई थी। उस समय सिर्फ आयु और सामान्य निवास की पुष्टि की जाती थी।
“गृह सर्वेक्षण के दौरान सूची में पहले से शामिल वयस्क भारतीय निवासियों की जानकारी सही की जाती थी। नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया,” एक पूर्व राज्य CEO ने याद किया।
नागरिकता की जांच केवल दो मामलों में होती थी:
- नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना
- विदेशी नागरिकों की संख्या अधिक वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जांच
3. EPIC कार्ड की भूमिका
2002–03 में EPIC कार्ड मुख्य सत्यापन साधन था। हर घर पर कार्ड दिखाने के बाद ही सूची में बदलाव किए जाते थे।
वर्तमान SIR में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को खारिज कर दिया। ECI का कहना है कि EPIC कार्ड के आधार पर सत्यापन करने से पूरा रिवीजन असफल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग स्वयं नया इलेक्ट्रॉनिक मतदाता रोल तैयार कर रहा है।
ECI ने पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा 24 जून से बिहार से शुरू करते हुए की थी, और इसके कारणों में 2003 से हुए शहरीकरण, पलायन और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को बताया। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों की बार-बार शिकायतों की भी ओर इशारा किया, जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का महाराष्ट्र में हेरफेर के आरोप।
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