कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हमले को लेकर ट्रम्प को राज्य के राष्ट्रपति पद के मतदान से अयोग्य घोषित किया - Vibes Of India

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कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हमले को लेकर ट्रम्प को राज्य के राष्ट्रपति पद के मतदान से अयोग्य घोषित किया

| Updated: December 20, 2023 11:58

मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट (Colorado Supreme Court) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (former President Donald Trump) को 2024 में राज्य के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाया। यह अभूतपूर्व कदम 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले में ट्रम्प की भूमिका से उपजा है।

यह फैसला अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ट्रम्प अमेरिकी संविधान के शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य समझे जाने वाले पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से उन व्यक्तियों को पद पर बने रहने से रोकता है जो “विद्रोह” में शामिल रहे हैं।

अदालत का निर्णय राज्य के आगामी 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन 5 नवंबर को आम चुनाव के लिए ट्रम्प की पात्रता पर भी असर पड़ सकता है। कोलोराडो पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, गैर-पक्षपाती अमेरिकी चुनाव पूर्वानुमानकर्ता राज्य के सुरक्षित रूप से डेमोक्रेटिक होने की भविष्यवाणी करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि राष्ट्रपति जो बिडेन ट्रम्प की स्थिति की परवाह किए बिना इसे जारी रखने की संभावना रखते हैं।

कानूनी चुनौती कोलोराडो मतदाताओं के एक समूह द्वारा सामने लाई गई थी, जिसे वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स संगठन का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रम्प को अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाने, 2020 के चुनाव के बाद बिडेन को राष्ट्रपति सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने का प्रयास करने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

ट्रम्प के अभियान ने अदालत के फैसले की तुरंत निंदा की और इसे “त्रुटिपूर्ण” और “अलोकतांत्रिक” बताया। अभियान ने फैसले पर रोक लगाने के समवर्ती अनुरोध के साथ संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

मामला गृह युद्ध के बाद अधिनियमित 14वें संशोधन की धारा 3 पर केंद्रित है, जो विद्रोह में शामिल व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करने का आधार प्रदान करता है। यह निर्णय निचली अदालत के पिछले फैसले को पलट देता है, जिसने निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति के रूप में, ट्रम्प “संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी” नहीं थे और इसलिए संशोधन के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था।

ट्रम्प के कानूनी बचाव में तर्क दिया गया कि कैपिटल की घटनाएँ विद्रोह के मानदंडों को पूरा नहीं करतीं और तर्क दिया कि उस दिन समर्थकों के लिए उनकी टिप्पणियाँ स्वतंत्र भाषण के अधिकार द्वारा संरक्षित थीं। उन्होंने आगे कहा कि अदालतों के पास ट्रम्प को मतपत्र से हटाने का अधिकार नहीं है।

वकालत समूह और ट्रम्प विरोधी मतदाता इस निर्णय को एक जीत के रूप में देखते हैं, जो 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत व्यापक अयोग्यता प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीद यह है कि इस मुद्दे को संभावित रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जहां वर्तमान में ट्रम्प द्वारा नियुक्त तीन लोगों सहित 6-3 रूढ़िवादी बहुमत मौजूद है।

कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 4 जनवरी, 2024 तक रोक लगा दी गई है, जिससे अपील के लिए समय मिल गया है। वाशिंगटन में सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के अध्यक्ष नूह बुकबाइंडर ने फैसले की ऐतिहासिक प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र के भविष्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।

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