गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) ने सोमवार को एक अधिसूचना के माध्यम से 68 न्यायिक अधिकारियों में से 40 की पदोन्नति को पलट दिया, जिनकी जिला न्यायाधीश के लिए पदोन्नति तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने “योग्यता-सह-वरिष्ठता” सिद्धांत के उल्लंघन के लिए रोक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील के परिणाम तक पदोन्नति पर रोक लगाई जाए।
शेष 28 न्यायाधीशों में से, उच्च न्यायालय ने एक अन्य अधिसूचना में 21 का तबादला कर दिया, लेकिन उनकी पदोन्नति वापस नहीं की। उनमें से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एचएच वर्मा – जिन्होंने सूरत सीजेएम के रूप में कांग्रेस के राहुल गांधी को मोदी उपनाम पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था – को राजकोट में 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
हाई कोर्ट की इन दो अधिसूचनाओं में यह उल्लेख नहीं है कि शेष सात न्यायाधीशों के साथ क्या होगा। सोमवार को जारी पहली अधिसूचना में, उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन किया और 68 पदोन्नत न्यायाधीशों में से 40 नामों (जिन न्यायाधीशों की पदोन्नति रद्द कर दी गई) को सूचीबद्ध किया। नई अधिसूचना में पोस्टिंग के नए स्थानों का उल्लेख है, लेकिन उनके पहले के पदनामों के साथ, जिसका अर्थ है कि उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है, लेकिन स्थानांतरित कर दिया गया है।
दो न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर एक अपील पर कार्रवाई करते हुए, जिन्होंने 68 न्यायाधीशों की पदोन्नति को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि इनमें से 60 अधिकारियों ने परीक्षा में उनसे कम स्कोर किया था, जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने पदोन्नति पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, लेकिन कम अंक वाले (कम मेधावी) को पदोन्नत किया गया था। दो याचिकाकर्ताओं का उदाहरण देते हुए, जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हैं, अदालत ने कहा कि उन्होंने 135.5 और 148.5 (200 अंकों में से) हासिल किया था, जबकि 101 अंकों वाले एक अन्य उम्मीदवार को पदोन्नत किया गया था।
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