पॉक्सो के आरोप में 21 साल के युवक पर मामला दर्ज - Vibes Of India

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

पॉक्सो के आरोप में 21 साल के युवक पर मामला दर्ज

| Updated: February 2, 2022 09:48

अहमदाबाद की एक ग्रामीण अदालत ने मंगलवार को अपहरण, यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध करने वाले 21 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी।

एक आरटीओ एजेंट और अहमदाबाद निवासी व्यक्ति पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और शादी के लिए उसका धर्म बदलने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एचए शाह ने एक आदेश में कहा कि शादी के समय पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी। व्हाट्सएप चैट से संकेत मिलता है कि महिला ने पुरुष से शादी करने के लिए स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था, उन्होंने आगे कहा।

अदालत ने आरोपी द्वारा रखे गए आधार के आधार पर उसे 25,000 रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी। 26 दिसंबर, 2021 को वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अज्ञात लोगों ने किशोरी का अपहरण कर लिया था, जब वह उसी दिन अहमदाबाद के हिमालय मॉल से लापता हो गई थी। लड़की कुछ दिनों बाद घर लौटी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उस समय 18 साल की थी और 2019 में इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की थी। बाद में, उसने कथित तौर पर लड़की से उसके पिता की संपत्ति का विवरण हासिल करने के बाद 10 लाख रुपये की मांग की। उस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि अगर लड़की ने पैसे लेने या उससे शादी करने से इनकार किया तो लड़की की अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी को 10 हजार रुपये दिए। शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपी फिर दोस्तों की मदद से पीड़िता को राजस्थान के जयपुर ले गया, जहां उसने उसका धर्म बदलकर उससे जबरदस्ती शादी कर ली।

हालांकि, अहमदाबाद ग्रामीण अदालत के समक्ष अपनी दलीलों के दौरान आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। उस व्यक्ति ने यह भी प्रस्तुत किया कि उसने अपने-अपने परिवारों से उत्पीड़न से बचने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी और राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस आशय की सुरक्षा प्रदान की थी।

Your email address will not be published. Required fields are marked *