गुजरात में निष्क्रिय हुआ बेनामी संपत्ति सेल, जानिए वजह

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गुजरात में निष्क्रिय हुआ बेनामी संपत्ति सेल, जानिए वजह

| Updated: May 31, 2022 09:30

गुजरात उद्यम करने वालों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए शानदार जगह है। और जब कोई तेजी से दौड़ता है, तो रास्ते में काफी कुछ का रौंदा जाना तय रहता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बेनामी संपत्ति से जुड़े कानूनों को बड़ी ही आसानी से रौंद दिया गया है।

आयकर विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों में अचल संपत्ति में निवेश करके बेनामी संपत्ति काले धन को वैध बनाने में कारगर तरीका साबित हो रही है। बेनामी लेनदेन भी संपत्ति की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान होता है।

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम-1988 को दरअसल ऐसी ही संपत्तियों को एक छतरी के नीचे लाने के प्रयास के रूप में पेश किया गया था। अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया था।

गुजरात सरकार ने अपने प्रावधानों को लागू करने में बहुत गंभीरता दिखाई। सबसे पहले, छह करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में केवल दो बेनामी रोकथाम आयुक्त हैं। गुजरात में बेनामी लेनदेन के लिए 1,000 से अधिक रेफरल और लीड प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से 1% से भी कम पंजीकृत हुए हैं।

आयकर विभाग ने देशभर में 24 समर्पित बेनामी निषेध इकाइयां (बीपीयू) स्थापित की हैं। इन इकाइयों का संक्षिप्त विवरण बेनामी संपत्तियों की पहचान करने और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम-1988 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उपलब्ध डेटा के साथ जानकारी इकट्ठा करना और उनका मिलान करना है।

अधिनियम में संशोधन की प्रारंभिक अवधि के दौरान आईआरएस अधिकारी समीर वकील, जो वर्तमान में राज्य जीएसटी के विशेष आयुक्त हैं, को गुजरात में बेनामी निषेध इकाई के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इतने भर से बात बनी नहीं।

गौरतलब है कि अधिनियम में संशोधन हुए छह साल हो चुके हैं, लेकिन आयकर विभाग ने अभी तक इसे लागू करने की प्रक्रिया का पता तक नहीं लगाया है।

नेतानौकरशाह और बेनामी

अहमदाबाद में आयकर विभाग की वेजलपुर इकाई के सूत्र ने कहा, “गुजरात में ज्यादातर बेनामी संपत्ति नेताओं और नौकरशाहों की हैं। कहना ही होगा कि जो बेनामी सेल केंद्र और राज्य के लिए 10 गुना अधिक राजस्व प्राप्त कर सकता है,  वह इसके कारण ही टैक्स विभाग के लिए उपयुक्त साबित नहीं हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक विभाग के रूप में हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम पर नेताओं और नौकरशाहों का दबाव होता है। यही मुख्य कारण है कि बेनामी संपत्ति अभी भी पंजीकृत नहीं हैं और हमारे विभाग द्वारा दंडित भी नहीं किया गया है।”

1% से कम रेफरल पंजीकृत हो पाते हैं

जब वाइब्स ऑफ इंडिया ने गुजरात में बकाया मामलों का विवरण मांगा, तो आयकर भवन में बेनामी संपत्ति सेल के प्रमुख युवा आईआरएस अधिकारी ने केवल इतना कहा, “संशोधन बिल्कुल नया है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में अभी भी कम से कम पांच साल लगेंगे। वर्तमान में, कुल रेफरल के 1 प्रतिशत से भी कम (1000/वर्ष से अधिक) पंजीकृत हैं। बेनामी अधिनियम के तहत जुर्माना तो भूल ही जाओ।”

आईआरएस अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं

आयकर विभाग में बेनामी संपत्ति इकाई के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के बावजूद यह नए और युवा आईआरएस अधिकारियों के लिए भर्ती का मैदान बन गया है। बेनामी एक संवेदनशील विभाग है, लेकिन आईआरएस अधिकारियों को इस तरह के काम करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इतने बड़े बैकलॉग वाला कार्यालय अनुभवी पदाधिकारियों के साथ बेहतर काम कर सकता है।

सेल के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 31 मई, 2019 तक पूरे भारत में बेनामी संपत्तियों से जुड़े 2,100 से अधिक मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। ये कुल मूल्य 9,600 करोड़ रुपये से अधिक के थे।

बेनामी के लिए कोई तंत्र नहीं है

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के लागू होने से नकद हस्तांतरण, संपत्ति के सौदे और शेयर जारी करने जैसे लेनदेन जांच के दायरे में आ गए हैं। एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने विस्तार से बताया, “समस्या का संबंध दरअसल बेनामी की परिभाषा को लेकर है। एक संपत्ति, जिसे पहले अधिनियम द्वारा बेनामी नहीं माना जाता था, अब एक अपराध है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई उचित तंत्र नहीं है। ”

पूर्वप्रभावी आवेदन पर भ्रम

आयकर भवन, अहमदाबाद के एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा, “वर्तमान में अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत पूर्वप्रभावी आवेदन पर कुछ विवाद है। विशेष रूप से, चूंकि पुराने अधिनियम में जब्ती को सक्षम करने वाले नियम और विनियम शामिल नहीं थे, इसलिए 1 नवंबर 2016 से पहले अर्जित संपत्तियों पर इसके लागून होने को लेकर विवाद हैं। “

कम स्टाफ वाले सेल के है वकील की जरूरत

बेनामी संपत्ति सेल के एक आईआरएस अधिकारी ने कहा, “न्यायपालिका और आयकर विभाग बेनामी संपत्ति कानून के तहत दर्ज मामलों में हाथ से काम करते हैं। इतना ही नहीं, सेल में एक वकील की भर्ती करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कानूनी मामला बनने पर हमें अपना पक्ष रखने के लिए कानून समझने वाले की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य से, सेल के पास पर्याप्त आईआरएस अधिकारी भी नहीं हैं। हमारे पास कम कर्मचारी हैं, और काम अधिक रहते हैं। हमारी समस्याओं पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ”

आयकर छापे के माध्यम से प्रमुख सुराग

एक नाराज आईआरएस अधिकारी ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, “आयकर विभाग के बेनामी संपत्ति सेल को शहर में आयकर छापे के माध्यम से सुराग मिलते हैं। हमारे 60% से अधिक सुराग खोजों से आते हैं। लेकिन उनमें से कितने को वास्तव में दंडित किया जाता है? केंद्र सरकार को नए अधिनियम बनाए छह साल से अधिक हो गया है, लेकिन हमारा विभाग अभी भी इसे लागू करने की प्रक्रिया का पता ही लगा रहा है। ”

अक्टूबर 2021 में, आयकर विभाग ने अहमदाबाद में एक रियल एस्टेट डेवलपर समूह और उसके दलालों की तलाशी ली। इसने 500 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता लगाया। ऑपरेशन 22 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में किया गया था। सूत्र के मुताबिक, “बेनामी व्यक्तियों के नाम पर रखी गई संपत्तियों के कई मूल दस्तावेज पिछले कुछ वर्षों में मिले थे। तब से उस पर काम बहुत कम किया गया है। ”

बेनामी लेनदेन: पुराना अधिनियम (1988)

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम- 1988 (पुराना अधिनियम) ऐसे लेनदेन को प्रतिबंधित करने और बेनामी के रूप में रखी गई संपत्ति की वसूली के लिए भी पेश किया गया था। पुराने अधिनियम में नौ धाराएं थीं। हालांकि, कानून के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम, विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई गई थीं। विशेष रूप से, संपत्ति की जब्ती से संबंधित कोई विनियमन नहीं है।

बेनामी लेनदेन: नया अधिनियम (2016)

यह अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से लागू हुआ। संशोधित कानून में 72 धाराएं हैं।

बेनामी संपत्ति अपराधियों के लिए सजा:

बेनामी लेनदेन के अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर निम्न सजाओं का प्रावधान है:

• एक से सात साल तक की कैद।

• संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

• इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो गलत जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करता है, उसे छह महीने से पांच साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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