बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने जीता 29 लाख विदेशी कर क्रेडिट विवाद -

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बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने जीता 29 लाख विदेशी कर क्रेडिट विवाद

| Updated: September 26, 2022 10:37

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income-Tax Appellate Tribunal )(ITAT ), मुंबई बेंच ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा( Bollywood actress Sonakshi Sinha )को बड़ी राहत देते हुए 29 लाख के विदेशी कर क्रेडिट (FTC )के विवाद में उनके उनके दावे को कायम रखते हुए उनके पक्ष में आदेश जारी किया। FTC – यूके में करों का भुगतान 29 लाख रुपये किया गया था।

समय पर फॉर्म नहीं भरने के आधार पर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के दावे को कर अधिकारी ने प्रासंगिक के रूप में अस्वीकार कर दिया था

एक वेतनभोगी व्यक्ति अनुज भगवती के पक्ष में अमेरिका में भुगतान किए गए करों के लिए 14.2 लाख रुपये से अधिक का विदेशी कर क्रेडिट दावा में भी ऐसा ही आदेश पारित किया गया था

भारत का I-T अधिनियम यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत का निवासी करदाता किसी अन्य देश में उसके द्वारा भुगतान किए गए करों के लिए एक क्रेडिट का पात्र है। विदेशी कर वेतन या पेशेवर के तौर पर हो सकता है ,विदेशों में अर्जित आय यहां तक ​​कि विदेशी संपत्ति से संबंधित कर के मामले में भी
भारतीय कर देयता के विरुद्ध क्रेडिट की अनुमति है.
जिस वर्ष में ऐसी विदेशी आय पर कर लगाने की पेशकश की गई है, उसी वर्ष में भारतीय निवासी करदाता अपने आयकर में उसकी क्रेडिट एफटीसी नियमो के तहत प्राप्त कर सकता है। एफटीसी का उद्देश्य दोहरे कराधान को कम करने के लिए है।

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरा था ,जिसकी FTC की पात्रता की जाँच के दौरान I-T अधिकारी ने पता लगाया 22 सितंबर, 2018 को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन बहुत बाद में 20 जनवरी, 2020 को FTC का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 67 दाखिल किया था, नियम 128 (9) के अनुसार, यह फॉर्म आवश्यक था.टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए ।
देर से दाखिल होने के कारण, FTC के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था और मुकदमा आईटीएटी तक पहुंच गया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस नियम में संशोधन किया। “संशोधित नियम, 1 अप्रैल, 2022 से लागू,से लागू हुए थे
आई-टी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले के विपरीत वित्तीय वर्ष 2022-23 और उससे आगे,के समय में यह वर्तमान कर रिटर्न के लिए FTC दावों पर लागू होगा

ईवाई-इंडिया में पार्टनर, पीपल एडवाइजरी सर्विसेज के पुनीत गुप्ता ने कहा,हाल ही में ITAT के फैसले से करदाताओं के मामले को मजबूत करने में मदद मिलेगी ,जो पहले के वर्षों से संबंधित सभी FTC दावों के लिए समान मुकदमेबाजी में शामिल थे. आईटीएटी सिन्हा की इस दलील से सहमत था कि फाइलिंग
प्रपत्र एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, और अनिवार्य नहीं है. यह भी देखा गया कि नियम 128 में FTC दावे का क्रेडिट से इनकार करने का प्रावधान नहीं है

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