गुजरात- पेश होगा अवैध निर्माण को वैध करने का विधेयक

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गुजरात- पेश होगा अवैध निर्माण को वैध करने का विधेयक

| Updated: December 19, 2022 19:20

गुजरात में अनाधिकृत विकास को नियमित करने संबंधी विधेयक 2022 मंगलवार को पहले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा पेश किया जाएगा. शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश पटेल इस बिल को सदन में पेश करेंगे. इससे पहले राज्य सरकार 2001 और 2011 में प्रभाव शुल्क देकर निर्माण को नियमित करने के लिए विधेयक लाई थी। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं।जो बिल राज्य सरकार ला रही है। यह 30 अक्टूबर 2022 से पहले के अवैध निर्माण पर लागू होगा। इस विधेयक के तहत व्यक्ति को विधेयक के लागू होने के 4 महीने के भीतर आवेदन करना होता है।

राज्य सरकार ने पहले भी अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया था। लेकिन इससे समाज को सामाजिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने सर्वे कराया और अंतत: निर्णय लिया कि राज्य में एक बार फिर अनधिकृत निर्माण को प्रभाव शुल्क लेकर नियमित किया जाए। इसलिए राज्य में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए कल विधेयक पेश किया जाएगा। जो बिल राज्य सरकार ला रही है।

आवेदक को 4 माह के अंदर आवेदन करना होगा।


अगले चार माह तक राज्य के अनाधिकृत निर्माणों के स्वामी निगम में उस अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे।आवेदन के बाद प्रारंभिक चरण के शुल्क का भुगतान करने के लिए  रू.  3000 की आवश्यकता होती है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और अनुमति दी जाएगी। यदि किसी दशा में स्थानीय प्रशासन द्वारा आवेदन को वैध नहीं माना जाता है तो आवेदन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन किया गया है, वहां जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत जो निर्माण और नोटिस दिए गए हैं, उन्हें इस नियम में शामिल नहीं किया जा सकता है।

1.0 से कम योग्य एफएसआई वाली संपत्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आवासीय उपयोग के अलावा वाणिज्यिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक आदि निर्माणों में अनुमति नहीं दी जाएगी जहां सीजीडीपीआर के अनुसार एफएसआई अधिकतम एफएसआई प्राप्य से 50 प्रतिशत अधिक है।

प्लॉट के बाहर निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जल आपूर्ति, सीवर प्रणाली, जल निकासी विद्युत लाइन, गैस लाइन, कई जनोपयोगी सेवाओं के ऊपर निर्माण की भी अनुमति नहीं होगी। अनधिकृत निर्माण अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप नहीं है।

कितनी फीस देनी होगी?

50 वर्ग मीटर तक रु. 3000
50 से 100 वर्ग मीटर तक रु. 3000 + 3000
100 से 200 वर्गमीटर। रु. 6000 + 6000
200 वर्ग मीटर। से 300 sq.m. रु. 12,000+ 6000
300 वर्ग मीटर। अधिक रु. 18,000 प्लस अतिरिक्त 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर

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