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गुजरात के नए मैरिज एक्ट पर क्यों मचा है बवाल? संपत्ति से बेदखली की मांग और ‘ऑनर किलिंग’ का डर

| Updated: April 10, 2026 12:18

गुजरात सरकार के नए विवाह पंजीकरण मसौदे पर गहराया विवाद: माता-पिता को सूचना देने के नियम पर समर्थन और 'ऑनर किलिंग' का डर, जानें लोगों ने क्या कहा।

गांधीनगर: गुजरात सरकार को नागरिकों और संगठनों की ओर से 127 सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ये प्रतिक्रियाएं गुजरात विवाह पंजीकरण नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर समाज के भीतर गहरे मतभेद को दर्शाती हैं। इन नए नियमों के लागू होने पर विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य हो जाएगा।

मसौदा नियम प्रकाशित होने के बाद लोगों ने अपनी राय साझा की है। इस फीडबैक में कुछ लोगों ने सख्त प्रावधानों का पुरजोर समर्थन किया है। उनका मानना है कि खासकर उन मामलों में कड़े नियम जरूरी हैं जहां माता-पिता की सहमति के बिना शादियां की जाती हैं।

वहीं, दूसरे पक्ष ने कड़ी चेतावनी दी है कि ये बदलाव पंजीकरण प्रक्रिया को निगरानी के एक हथियार में बदल सकते हैं, जिससे प्रेमी जोड़ों को भारी दबाव और ऑनर किलिंग जैसी हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

संशोधनों के पक्ष में आए कई सुझावों में और भी ज्यादा सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि जो बच्चे अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, उन्हें उनकी चल और अचल संपत्ति के अधिकारों से बेदखल कर दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सुझाव में पंजीकरण के समय दोनों पक्षों के माता-पिता की शारीरिक उपस्थिति और उनके हस्ताक्षर को अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि विवाह का पंजीकरण केवल उसी राजस्व क्षेत्र में होना चाहिए जहां लड़की का निवास स्थान हो।

कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं में विवाह करने वाले जोड़ों से कुछ अतिरिक्त खुलासे करने की वकालत की गई है। इसमें वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा के साथ-साथ किसी भी तरह की संक्रामक, जन्मजात या आनुवंशिक बीमारी की जानकारी देना शामिल है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि ऐसे कदमों से शादियों के तुरंत बाद होने वाले तलाक के मामलों को रोकने में काफी मदद मिल सकती है।

कई लोगों ने ‘लव जिहाद’ के मामलों में बेहद सख्त सजा की भी मांग की है। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि विवाह के दौरान जाति प्रमाण पत्र के बजाय धर्म से जुड़े मांगे जाने चाहिए।

दूसरी ओर, इन प्रस्तावित संशोधनों को लेकर बहुत सी कड़ी आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं। कई लोगों का तर्क है कि विवाह पंजीकरण के दौरान माता-पिता को अनिवार्य रूप से सूचित करने का नियम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

अन्य विरोधियों का कहना है कि एक सार्वजनिक पोर्टल पर विवाह का पूरा विवरण अपलोड करने से लोगों की निजता भंग होगी।

कुछ आपत्तियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता-पिता के आधार कार्ड या अन्य पहचान विवरण मांगना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बिल्कुल विपरीत होगा। अन्य लोगों ने यह चेतावनी दी है कि माता-पिता को सूचित करने और पंजीकरण से पहले 30 दिन की रोक लगाने से कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इससे अपहरण की झूठी शिकायतें दर्ज होने, माता-पिता का बेवजह दखल बढ़ने, जोड़ों पर दबाव पड़ने और सम्मान के नाम पर होने वाली हिंसा के मामले काफी बढ़ सकते हैं।

राज्य सरकार ने 20 फरवरी को गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत इन मसौदा संशोधनों को पेश किया था। इस नए प्रस्ताव के तहत, आवेदकों को एक घोषणा पत्र जमा करके यह बताना होगा कि दूल्हे और दुल्हन ने अपनी शादी के बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी है या नहीं।

मसौदा नियमों में यह भी कहा गया है कि सहायक रजिस्ट्रार के दस्तावेजों से पूरी तरह संतुष्ट होने के 10 दिन बाद, सरकार द्वारा दोनों पक्षों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जाएगा।

इस प्रस्ताव को पेश करते समय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा था कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत करना है। ‘लव जिहाद’ को एक ‘सांस्कृतिक आक्रमण’ करार देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है जो प्यार को बदनाम करने का काम करते हैं।

सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से इस फीडबैक पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार, एक बार यूसीसी लागू हो जाने के बाद, जो प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे, वे आगे भी गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत ही जारी रहेंगे।

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