'अवैध गिरफ्तारी': कोर्ट ने एटीएस को दिया जामनगर से आप उम्मीदवार को रिहा करने का आदेश

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‘अवैध गिरफ्तारी’: कोर्ट ने एटीएस को दिया जामनगर से आप उम्मीदवार को रिहा करने का आदेश

| Updated: December 7, 2022 10:55

गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) द्वारा जामनगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार विशाल त्यागी को हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद ही स्थानीय अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। इसके बाद  सोमवार देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया।

त्यागी को गुजरात एटीएस ने राजस्थान के चूरू के सालासर से राजस्थान पुलिस की मदद से रविवार शाम चार बजे हिरासत में लिया था। जामनगर शहर के ‘ए’ डिवीजन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने की साजिश) के तहत रविवार सुबह 12.30 बजे एफआईआर दर्ज किए जाने के 24 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तारी हुई। एफआईआर जामनगर के भावेश उर्फ टीनाभाई नाकुम की शिकायत पर दर्ज की गई थी। नाकुम ने आरोप लगाया कि त्यागी ने डेढ़ साल पहले एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सजाने के लिए उन्हें 25,000 रुपये का भुगतान नहीं किया और 3 लाख रुपये की सजावट सामग्री (decoration materials) वापस नहीं की।

गुजरात एटीएस ने त्यागी को रविवार शाम गुजरात-राजस्थान सीमा पर बनासकांठा जिले के पालनपुर में जामनगर जिला पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की एक टीम को सौंप दिया था। आप नेता को सोमवार सुबह आठ बजे जामनगर लाया गया और धोखाधड़ी के मामले में जामनगर की ‘ए’ डिवीजन पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार शाम 5 बजे ए डिवीजन पुलिस ने त्यागी को मजिस्ट्रेट एमडी नंदनी की अदालत में पेश कर चार दिन की रिमांड की अर्जी दी। हालांकि, अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन को रद्द कर दिया और त्यागी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा कर दिया।

त्यागी के वकील वीएच कनारा ने कहा, “हमने त्यागी को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने की बात बताई, क्योंकि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत पहले नोटिस नहीं दिया था। न ही पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण बताए थे। अदालत ने हमसे सहमति जताई और त्यागी की गिरफ्तारी को अवैध करार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।”

गौरतलब है कि त्यागी को गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर हिरासत में लिया गया था। आप नेता को जब हिरासत में लिया गया, तब वह चूरू के सालासर बालाजी मंदिर की यात्रा पर थे। जामनगर और शेष सौराष्ट्र-कच्छ में पहले चरण के मतदान संपन्न होने के एक दिन बाद त्यागी ने परिवार और दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा शुरू की थी।

कनारा ने यह भी कहा कि आप नेता अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए गुजरात एटीएस, जामनगर जिला पुलिस और राजस्थान पुलिस के तीन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के समक्ष एक याचिका दायर करेंगे।

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