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अहमदाबाद -फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड लिमिटेड को बर्खास्त कर्मचारी को पुराने भुगतान के साथ रखने का आदेश

| Updated: October 5, 2022 7:05 pm

ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवसाय Branding and Marketing Business से जुडी फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड लिमिटेड Franchise India Brand Limited के खिलाफ फैसला देते हुए श्रम न्यायलय labor court ने बर्खास्त किये गए कर्मचारी को नौकरी पर वापस लेने और उसे बर्खास्तगी से नियुक्त तक उसके वेतन 55000 प्रति माह के हिसाब से देने साथ ही क़ानूनी खर्च के तौर पर 1000 रुपया देने का निर्देश दिया।

जानकारी के मुताबिक नितेश ओमप्रकाश कटारा फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड लिमिटेड Franchise India Brand Limited में डेवलपमेंट आफीसर कम एक्ज़ीक्यूटिव Development Officer cum Executive के तौर कार्यरत थे , जंहा उनका मासिक वेतन 55000 प्रतिमाह था। 26 अप्रैल 2019 को वह कंपनी का 20 लाख 6 हजार रुपये लेकर आये। कंपनी के वाइस प्रेजिडेंट निशीत सहगल Vice President Nishit Sehgal और जनरल मैनेजर श्वेता रावल General Manager Shweta Rawal को जानकारी दी। दोनों अधिकारियों ने उन्हें निर्देश दिए कि 17 लाख 6 हजार कंपनी के दिल्ली एकाउंट में डाल दो और तीन लाख उन्हें दे दो , जिसका नितेश ने विरोध किया जिस पर उन्हें धमकाया गया। बाद में मशीन से नोट गिनने के बाद 18 लाख 6 हजार रुपये कंपनी के दिल्ली एकाउंट में जमा करा दिया गया ,बाकी दो लाख के विषय में पूछने पर उसे धमकाया गया। नितेश ने पुलिस में शिकायत करने की बात की तो कंपनी की प्रतिष्ठा का हवाला देकर उसे रोक दिया गया। नितेश ने दिल्ली हेड ऑफिस को मामले की जानकारी दी ,जिसमे आरोप लगाया कि दो लाख रुपये वाइस प्रेसिडेंट निशीत सहगल 402 ,वेनम एटलांटिस एमसी डोनाल्ड 100 ,फूट रोड प्रह्लाद नगर अहमदाबाद ,और जनरल मैनेजर श्वेता रावल ने गबन कर दिया है।

जिसके बाद 14 जून 2019 को विभिन्न आरोपों के साथ ई मेल भेजकर उन्हें बर्खास्त कर दिया। इस दौरान मई जून का वेतन समेत विभिन्न अधिकारों से वंचित किया गया था। नितेश ने श्रम विभाग का सहारा लिया लेकिन पक्षकार पेश नहीं हुए , जिससे मामला श्रम अदालत को भेज दिया गया।
भरत कुमार शांतिलाल भट्ट की अदालत में सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड लिमिटेड श्रम कानून का पालन करने में विफल रही है। 2 लाख रुपये गबन पर कोई पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं करायी गयी है। जबकि वादी ने काफी सबूत उपलब्ध कराये हैं।

वादी नितेश को नौकरी से हटाने के पहले विभागीय जांच करायी जानी चाहिए , साथ ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के मुताबिक उसे सुनवाई का पूरा मौका देना चाहिए जो कि इस मामले में नहीं हुआ है। इसलिए वादी नितेश की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसे बर्खास्तगी के बाद के 55000 मासिक वेतन के अनुसार भुगतान करने , नौकरी को संलग्न गिनने तथा क़ानूनी खर्च के तौर पर एक हजार का भुगतान करने का आदेश दोनों प्रतिवादियों वाइस प्रसीडेंट निशीत सहगल 402 ,वेनम एटलांटीज एमसी डोनाल्ड 100 ,फूट रोड प्रह्लाद नगर अहमदाबाद और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड लिमिटेड एफ 99 /1 पहली मंजिल ओखला फेज -1 नई दिल्ली को दिया है। फैसले को एक महीने के भीतर अमल करना होगा।

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