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तीन बार पोटेंसी टेस्ट में फेल हुआ रेप का आरोपी, गुजरात हाईकोर्ट ने दी जमानत

| Updated: March 18, 2023 3:25 pm

गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) ने एक बलात्कार के आरोपी 55 वर्षीय एक फ्रीलांस फोटोग्राफर को जमानत दे दी है, क्योंकि उसने अदालत के सामने तर्क दिया था कि वह जांच के दौरान तीन बार पोटेंसी परीक्षण में विफल रहा।

आरोपी प्रशांत धानक को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जब एक 27 वर्षीय महिला ने गुजरात विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया था। घटना पिछले साल नवंबर में विजय चौराहे के पास एक होटल में हुई बताई जा रही है। धानक पर बलात्कार के अलावा आपराधिक धमकी का भी मामला दर्ज किया गया था।

धानक को शहर की सत्र अदालत ने दो मार्च को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। उनके वकील एफ एन सोनीवाला ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि बलात्कार की शिकायत एक नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी, क्योंकि पुलिस जांच के हिस्से के रूप में विभिन्न अवसरों पर मेडिकल परीक्षक द्वारा उसके वीर्य को एकत्र करने के लिए तीन प्रयास किए गए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि व न तो इरेक्शन था और न ही स्खलन।

वकील ने फोटोग्राफर का बचाव करते हुए कहा कि मॉडल उससे पैसे की मांग कर रही थी, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं हुई, तो प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कि यह एक झूठी शिकायत थी, वकील ने दोहराया कि आरोपी तीन बार पोटेंसी परीक्षण में विफल रहा। उन्होंने प्रस्तुत किया, “10 मिनट के लिए एक वाइब्रेटर लगाया गया था, और फिर एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया गया था जब उन्हें तीसरी बार जांच के लिए ले जाया गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जांच अधिकारी ने सभी साक्ष्य एकत्र किए लेकिन उनका वीर्य एकत्र नहीं किया जा सका। केवल इसी कारण से वह अभी तक अविवाहित है।” न्यायमूर्ति समीर दवे ने धानक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। न्यायाधीश ने चोट प्रमाण पत्र पर विचार किया और कहा, “…प्रथम दृष्टया, इस अदालत का मानना है कि वर्तमान आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी एक गुप्त उद्देश्य से दायर की गई थी।” अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे को समाप्त होने में अपना समय लगेगा, और न्यायिक हिरासत में धानक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

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