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एमबीबीएस छोड़ चुके अधेड़ के डॉक्टर बनने के सपने पर अदालत ने फेरा पानी

| Updated: February 17, 2022 4:25 pm

वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में किसी अन्य व्यवसाय में है, अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा करना चाहते हैं और उसी कॉलेज में परीक्षा देने के इच्छुक हैं, जहां वह करीब 30 साल से अधिक समय पहले पढ़ रहे थे.

वैसे तो कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है. लेकिन गुजरात में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जब कोर्ट को एक 50 वर्षीय शख्स से कहना पड़ा की यह आपकी पढने एमबीबीएस की उम्र नहीं है ।

गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन दशक से अधिक समय बाद एक व्यक्ति फिर से एमबीबीएस कोर्स में के तीसरे वर्ष में प्रवेश लेने के लिए याचिका दायर की थी , जंहा उसकी पढाई छूट गयी थी .

याचिकाकर्ता वड़ोदरा विश्वविद्यालय से तीन दशक पहले एमबीबीएस कर रहा था लेकिन तीसरे साल में उसने पढाई छोड़ दी थी।

फिर से दाखिले की मांग करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे फटकार लगायी और कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी मर्जी के अनुसार काम करने और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

1988 में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में हुआ था शामिल


न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की अदालत कंदीप जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो कि वर्ष 1988 में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए थे और बाद में व्यक्तिगत कारणों से कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था.

जोशी के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में किसी अन्य व्यवसाय में है, अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा करना चाहते हैं और उसी कॉलेज में परीक्षा देने के इच्छुक हैं, जहां वह करीब 30 साल से अधिक समय पहले पढ़ रहे थे.

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अदालत ने जानना चाहा कि क्यों याचिकाकर्ता को जीवन के इस पड़ाव पर एमबीबीएस कोर्स करना जारी रखना चाहिए.

अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ”मान लीजिए (इस तरह के प्रवेश के लिए) इस तरह का कोई नियम नहीं है. फिर भी, आपको अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर तब, जब आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं.’

‘जब जोशी के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता परीक्षा देने से पहले तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के अध्ययन के इच्छुक हैं, तो अदालत ने कहा कि ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती.

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