पारुल विश्वविद्यालय में 38 अयोग्य छात्रों को प्रवेश देने के मामले में उच्च न्यायालय ने क्या कहा? - Vibes Of India

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पारुल विश्वविद्यालय में 38 अयोग्य छात्रों को प्रवेश देने के मामले में उच्च न्यायालय ने क्या कहा?

| Updated: March 22, 2024 12:57

वडोदरा स्थित पारुल विश्वविद्यालय (Parul University) के Administration पर गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें गुरुवार को कहा गया कि विश्वविद्यालय ने 38 छात्रों को प्रवेश दिया जो अयोग्य थे। अदालत ने विश्वविद्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक छात्र को ब्याज और हर्जाना सहित पूरी फीस, कुल 10 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 15 अप्रैल तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि अदालत में गलत बयान देने के लिए अधिकारी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पारुल विश्वविद्यालय (Parul University) और उसके घटक कॉलेजों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति (एसीपीसी) और राज्य नियमों द्वारा निर्धारित प्रवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। अदालत ने प्रवेशित छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार द्वारा दायर हलफनामे में विसंगतियों पर ध्यान दिया।

यह मामला तीन विश्वविद्यालय संस्थानों में बीफार्मा प्रवेश में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। हलफनामे में दिए गए आंकड़ों में विसंगतियों के बाद, उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के प्रवेश रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया।

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जांच करने वाली एसीपीसी ने प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि की। जांच से पता चला कि 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश कटऑफ तिथि से परे, 38 छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश दिया गया था। कुछ छात्रों के पास बीफार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताओं का अभाव था।

पारुल विश्वविद्यालय (Parul University) ने दावा किया कि 38 में से 11 छात्र कटऑफ तिथि से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे, लेकिन तकनीकी मुद्दों के कारण एसीपीसी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो सके। हालाँकि, जाँच समिति और उच्च न्यायालय दोनों ने इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 2007 अधिनियम के तहत, विश्वविद्यालय निर्दिष्ट समय सीमा तक प्रवेश विवरण अपलोड करने के लिए बाध्य था। जांच रिपोर्ट में प्रवेश रिकॉर्ड में विसंगतियों को उजागर किया गया था, जो विश्वविद्यालय की प्रथाओं में गंभीर अनियमितताओं का संकेत देता है।

विवादों से पुराना नाता

पारुल विश्वविद्यालय (Parul University) अपने कई कारनामों को लेकर इससे पहले भी विवादों में रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रम (international exchange programme) में शामिल अफ्रीकी छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव का मामला भी सामने आया था। हॉस्टल परिसर में तीखी बहस और नस्लीय टिप्पणियों के बाद कैंपस में छात्रों पर हमला किया गया था। 

2009 में स्थापित यह विश्वविद्यालय बार-बार किसी न किसी कारण से विवादों में रहा है।

यह कुछ महीने पहले पेपर लीक कांड के कारण खबरों में था, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र और एक कार्यालय सहायक की गिरफ्तारी हुई थी। कथित रूप से विश्वविद्यालय के परीक्षा पत्र आसानी से खरीदे जा सकते हैं। बेशक, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड नहीं है, जहां प्रवेश खरीदा भी जा सकता है।

जनवरी 2022 में, विश्वविद्यालय ने 40 छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने परिसर में कोविड-19 फैलने और विश्वविद्यालय द्वारा अधिक फीस लेने और ऑनलाइन कक्षाओं में गिरावट पर जोर देने पर चिंता जताई थी।

फिर, जून 2022 में, जब पूरा गुजरात कोविड 19 की चपेट में था और राज्य में 32,000 से अधिक सक्रिय मामले थे, पारुल विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को कैम्पस में रहने के लिए मजबूर किया। 65 से अधिक छात्र इस संक्रमण की चपेट में आ गए लेकिन प्रबंधन ने हठपूर्वक ऑनलाइन जाने से इनकार कर दिया।

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