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सरोगेसी का गजब मामला – दो दिन की बच्ची की कस्टडी के लिए के लिए हाई कोर्ट में याचिका

| Updated: June 24, 2022 13:20

  • प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई की अनुमति दी
  • राजस्थान के अजमेर के हैं जैविक माता -पिता , सरोगेसी के बाद महिला अपहरण के आरोप में गयी जेल

अहमदाबाद में सरोगेसी मां का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसमें जैविक माता-पिता ने अभी दो दिन पहले पैदा हुए बच्चे की कस्टडी के लिए गुजरात हाईकोर्ट में आवेदन किया है।

प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई की अनुमति दी है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार और गोमतीपुर पुलिस के खिलाफ नोटिस जारी किया है. उन्होंने पुलिस को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। ये जैविक माता-पिता अजमेर, राजस्थान के मूल निवासी हैं।

महिला पर बच्ची को अगवा करने का आरोप है

आवेदक का अनुवांशिक पिता एक साल पहले सरोगेसी के जरिए एक महिला के संपर्क में आया था। फिर एक डॉक्टर के मार्गदर्शन में सरोगेसी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस बीच महिला के खिलाफ फरवरी 2022 में अहमदाबाद के गोमतीपुर थाने में किशोर अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला पर बच्ची को अगवा करने का आरोप है। जिसके बाद महिला को जेल में रखा गया था।

आरोपी महिला ने दो दिन पहले असरवा सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था। गोमतीपुर पुलिस अभी भी आवेदक के माता-पिता को बच्ची की कस्टडी देने की अनुमति नहीं देती है। सरोगेट महिला भी आवेदक को बच्चा देने को तैयार है। ऐसे में अगर सरोगेट मां को अभी छुट्टी मिलती है तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा. यहां तक ​​कि नवजात शिशु को भी इसके साथ जेल जाना पड़ता है।

सरोगेसी समझौते के दौरान बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पिता को कस्टडी सौंपने की शर्त रखी गई थी

इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सरोगेसी समझौते के दौरान बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पिता को कस्टडी सौंपने की शर्त रखी गई थी. इसलिए अगर मां को कस्टडी सौंपकर जेल भेज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक नवजात लड़की बिना कोई अपराध किए अपनी सजा काटने के लिए जेल क्यों जाती है? गुजरात उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अहमदाबाद सेंट्रल जेल प्रशासन को तत्काल नोटिस जारी किया है।

मां को एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वह अपनी बेटी की कस्टडी सौंपने के लिए तैयार है। आवेदक स्वयं राजस्थान से आता है और विवाहित है। अदालत ने गोमतीपुर पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को भी कहा.

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