गुजरात में धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) कानून की कई धाराओं पर हाई कोर्ट की रोक - Vibes Of India

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गुजरात में धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) कानून की कई धाराओं पर हाई कोर्ट की रोक

| Updated: August 20, 2021 00:25

अल्पा उसका असली नाम नहीं है। लेकिन, उसे यह अच्छी तरह पता था कि जिस अमन को वह डेट कर रही थी, वह मुस्लिम था। वह भी नेट पर उसके साथ “सहज” स्थिति में आने के तीन दिन बाद ही। यह लॉकडाउन का समय था और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब वस्तुतः नए रिश्ते बनाना था। अमन एक मुस्लिम युवक था। उसका नाम अमन खान था और इसी नाम से अल्पा उसे बुलाती थी। दोनों परिवारों को शादी पर आपत्ति थी। समीर का परिवार जहां हिंदू बहू नहीं चाहता था, वहीं दूसरा परिवार भी ऐसा ही चाहता था। और यह सब अहमदाबाद में हो रहा था, जो गुजरात में पश्चिम भारत का सबसे अधिक ध्रुवीकृत भौगोलिक स्थान है।

जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है धर्म। अनाविल ब्राह्मण भाविकभाई देसाई कहते हैं, “भले ही किसी फार्मेसी में काम कर रही आपकी बेटी एमआईटी या हार्वर्ड के छात्र से प्यार करती हो, अगर वह मुस्लिम है, तो हम बहुत चिंतित हैं और शादी का विरोध करते हैं। हां, हमें तब भी चिंता होगी अगर वह काला भी होगा। अगर वह हिंदू है, चाहे जाति कोई भी हो या गोरा हो, तो यकीनन हमें कोई समस्या नहीं होगी।” वह जोर देकर कहते हैं कि वाइब्स ऑफ इंडिया उनकी जाति का उल्लेख करे।

इसी धर्म से भयभीत गुजरात में अल्पा और अमन ने विवाह किया। अमन और अल्पा के बीच तीन हफ्ते पहले एक छोटा-सा झगड़ा हुआ था। मामूली-सी बात पर। अल्पा छुट्टी मनाने कहीं बाहर जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि कोरोना लगभग खत्म हो गया है। अमन नहीं माना। इसलिए अल्पा नाराज हो गई और वलसाड में अपने परिवार के घर चली गई। यह प्रेम में एक साधारण झगड़ा था। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अल्पा को उसके परिवार ने मना लिया है कि अमन एक दरिद्र कट्टर मुस्लिम है, जिसका “काम” भोली, हिंदू लड़कियों को लुभाना, उन्हें प्रभावित करना, उन्हें धर्म परिवर्तन और उनसे शादी करने का लालच देना है। एक बार जब उनकी शादी हो जाती है, तो ये “मुसलमान” अपना असली रंग दिखाते हैं।

यह एक ऐसा पाठ है जो हर गुजराती को पढ़ाया जाता है, बल्कि हर हिन्दू को। इससे पहले 90 के दशक में, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की अधीन संगठन दुर्गावाहिनी हमारे कॉलेजों में आती थी। चर्चा करती थी। हम “भोली, हिंदू लड़कियों” को समझा थी कि कैसे परिसर या कैफे के आसपास “अच्छे दिखने वाले इन मुस्लिम लोगों के जाल में नहीं फंसना है।” इतना ही नहीं, ये दुर्गावाहिनियां जोर देकर कहतीं कि वे जिस फैंसी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, वह भी उनकी नहीं होती। एक दुर्गावाहिनी ने एक बार मुझसे कहा था, “वे मैकेनिक की तरह काम करते हैं।” मुझे बाद में पता चला कि तथाकथित मैकेनिक आईआईएम का छात्र था, जो अब एक दोस्त का पति है। जी हां, हिंदू सहेली का।

अब हालात और खराब हो गए हैं। पारिवारिक सम्मान तब ठीक है जब आप किसी इतालवी, नास्तिक या उच्च शिक्षित अनुसूचित वर्ग के साथी से शादी करती हैं। लेकिन मुसलमान तो गंदगी फैलाते हैं, इसलिए अगर आप किसी “अच्छे परिवार” से संबंधित हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए।

ऐसे में अल्पा और अमन में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। दो साल तक सब ठीक रहा। हालांकि, अल्पा के माता-पिता जो खुद को भक्त और कट्टर हिंदू होने पर गर्व करते हैं, वास्तव में कभी ठीक नहीं थे। आखिरकार वे मणिनगर में रह रहे थे, जो हिंदू बहुल इलाका है, जिसका गुजरात विधानसभा में प्रतिनिधित्व हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में मुख्यमंत्री रहने के दौरान किया है।

“लेकिन प्यार अंधा होता है।” इसलिए जब अल्पा नाराज हुई और शाह आलम से मनियानगर चली गई, तो परिवार खुश था। उन्होंने लोकप्रिय मोदी सैंडविच और शुद्ध शाकाहारी शंकर की आइसक्रीम के साथ इसका जश्न मनाया।

तब अल्पा के दिमाग में जहर बोने का समय आ गया था। बताया जाने लगा कि उसे लेकर उन्हें कितना अफसोस है, उसने कैसे बलिदान किया है, कैसे वह मूर्ख है कि अमन को अच्छी तरह से नहीं परखा और कैसे उसने उसे मजबूर कर दिया।

फिर अल्पा को इंस्टा पर हुई अपनी सभी व्यक्तिगत बातचीत और उसके व्हाट्स ऐप रोमांस के ब्योरे को पुनर्जीवित करने के लिए फुसलाया गया। उसकी मां और बहन ने विश्वास के साथ स्वीकार किया कि यह लव जिहाद का मामला है। अल्पा को मजबूर किया गया था, लेकिन अब गुजरात सरकार के पथ-प्रदर्शक धर्म स्वतंत्रता कानून में संशोधन के लिए धन्यवाद, जो वह अमन को सही सबक सिखा सकती है।

अमन इस बीच अल्पा को घर लौटने के लिए कहता है और दिल्ली के रास्ते कसौली के लिए टिकट बुक करता है। अल्पा घर वापस आने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसे फिर से भागना होगा, क्योंकि माता-पिता अभी भी उसे 24 साल की उम्र में भोली-भाली मानते हैं।

अल्पा के पिता आरएसएस और भाजपा के एक कार्यकर्ता के लगातार संपर्क में रहे हैं, जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें धर्म की स्वतंत्रता कानून में हुए कठोर संशोधन के तहत अमन पर मुकदमा चलाने के लिए मुफ्त वकील की पेशकश की है। आश्चर्य नहीं कि इस कानून को गुजरात में लव जिहाद कानून के रूप में जाना जाता है।

शुक्र है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर कठोर गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और बीरेन वैष्णव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए अंतरिम रोक लगा दी कि बिना बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना होने वाले अंतर-धार्मिक विवाहों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

अंतरिम आदेश सिर्फ एक कदम है, लेकिन इस लव जिहाद कानून के तहत मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बहुत जरूरी है।

अगर लव जिहाद कानून पर यह रोक जारी रहा तो सैकड़ों अल्पा और अमन की शादीशुदा जिंदगी ठहर जाएगी। खंडपीठ ने यह आदेश जमात उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिया है। उसने इस कठोर, स्त्री विरोधी, मुस्लिम विरोधी कानून को चुनौती दी थी, जो सभी अंतर धार्मिक विवाहों को धोखाधड़ी, जबरदस्ती के कार्य के रूप में देखता है। अदालत की वेबसाइट पर आदेश की प्रति अभी तक अपडेट नहीं की गई है, जबकि वाइब्स ऑफ इंडिया (वीओआइ) इस मामले को ऑनलाइन खोज रहा था। इस मामले को प्रभावी ढंग से रखने वाले 25 वर्षीय वकील मोहम्मद ईसा हकीम हैं, जो एसओएएस, लंदन से शिक्षित हैं। हालांकि उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गुरुवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाथ ने कहा, “हम मानते हैं कि आगे की सुनवाई तक इस कानून की धारा 3,4, 4ए से 4सी, 5, 6, और 6ए केवल इसलिए लागू नहीं होगी, क्योंकि विवाह एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे के साथ किया गया है। इसलिए कि बिना बल प्रयोग, या बिना प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के इस्तेमाल हुए बगैर ऐसे अंतर-धार्मिक विवाहों को गैरकानूनी धर्मांतरण पर आधारित विवाह नहीं कहा जा सकता है।” उनके मुताबिक, यह यह दुरुपयोग की आशंका, पूर्वाग्रह आवेदन और अधिनियम के कार्यान्वयन की वजह से है जो प्रकृति में असंवैधानिक भी हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यह दुरुपयोग की आशंका, पक्षपाती आवेदन और कानून के कार्यान्वयन की वजह से है जो अपने स्वरूप में असंवैधानिक भी हो सकता है। इस कानून के पक्ष में तर्क देने वाले व्यक्ति थे गुजरात के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी। जब उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो बेंच ने कटाक्ष किया कि सभी अंतर्धार्मिक विवाह गैरकानूनी धर्मांतरण नहीं हो सकते।

दिलचस्प बात यह है कि इस स्त्री विरोधी कानून में बहुत परेशान करने वाले प्रावधान हैं। वाइब्स ऑफ इंडिया ने उनमें से कुछ पर सरसरी निगाह डाली है।

  • कानून को यदि पूर्ण रूप से लागू किया जाता है तो इसमें एक प्रावधान है जो सबूत जुटाने का बोझ दूसरे पक्ष पर डालता है। सबूत का उल्टा बोझ आपराधिक न्याय के एक पवित्र सिद्धांत को नकारता है, जो कहता है कि एक व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। सरकारें इस सिद्धांत से केवल “आपातकालीन कानूनों” या अत्यधिक गंभीर अपराधों को दंडित करने वाले कानूनों में ही छूट ले सकती हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में सबूत का बोझ आरोपी पर ही छोड़ा गया है।
  • कानून में संशोधन कहता है, “… हालांकि बेहतर जीवन शैली, दैवीय आशीर्वाद और प्रतिरूपण का वादा करने वाले धर्मांतरण के एपिसोड हैं। एक उभरती हुई प्रवृत्ति है, जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है।” खैर, यह वाक्य व्यक्तिगत रूप से व्याख्या करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ देता है कि बेहतर जीवन शैली का क्या मतलब है और क्या इसे प्रलोभन के रूप में माना जा सकता है!
  • संशोधित अधिनियम निषेध का तीसरा आधार पेश करता है- विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन। यह राज्य को अपने शक्तिशाली और एजेंडा संचालित “लव जिहाद” के हौवा के तहत इंटरफेथ दंपती को परेशान करने और अपराधी बनाने के लिए अधिनियम का दुरुपयोग करने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकता है।
  • हालांकि भारत में कई राज्यों की तरह ही गुजरात में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसमें नया संशोधन पेचीदा है। अब, धारा 3ए के तहत कोई भी “पीड़ित व्यक्ति” – माता-पिता, भाई, बहन, या रक्त संबंध वाला या गोद लेने वाला कोई अन्य व्यक्ति- पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो संक्षेप में, अगर आपकी मां को आपके द्वारा चुनी गई लड़की पसंद नहीं है या आपके पिता मुझसे नफरत करते हैं, तो वे पुलिस को बुला सकते हैं और मुझे गिरफ्तार करा सकते हैं। क्षमा करें, लेकिन पुलिस मेरी किसी सफाई को नहीं सुनेगी। इस संशोधन के तहत उसे व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस बेतुके संशोधन का मतलब है कि आपकी तीसरी पीढ़ी के चचेरे भाई, जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं, आपकी शादी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको, आपके जीवनसाथी और इस शादी का समर्थन करने वाले परिवार को परेशान कर सकते हैं।
  • सबूत का उलटा बोझ : यह सभी प्रावधानों में सबसे अजीब और सबसे गलत है। इसका सीधा-सा मतलब है कि संशोधित कानून उन लोगों पर बेगुनाही साबित करने का बोझ डालता है जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। सबूत का उलटा बोझ आपराधिक न्याय के एक पवित्र सिद्धांत के खिलाफ है जो कहता है कि एक व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। यहां मुझे सिर्फ इसलिए दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने यह कहा था! हो सकता है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी न दिया जाए। अगर मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं, तो यह खुला और बंद मामला होगा। मेरे साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जाएगा या इससे भी बदतर।
  • इस कानून के तहत सजा की विभिन्न श्रेणियां हैं। संशोधित कानून के तहत यदि मैं एक मुस्लिम हूं और मैंने एक हिंदू लड़की से शादी करने की हिम्मत की है, तो न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार, समुदाय को सजा मिल सकती है, जो कम से कम तीन साल हो सकती है, लेकिन 10 साल तक की भी हो सकती है। साथ ही “आरोपी” के रूप में नामित लोगों में से प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

गुजरात में अप्रभावी कांग्रेस इस क्रूर कृत्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने में पूरी तरह विफल रही। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चुप्पी भी यह बताने के लिए पर्याप्त संकेत थी कि वह इस मुद्दे पर क्या सोचती है । आईएमआईएम और आम आदमी पार्टी यानी आप को माफ किया जा सकता है, क्योंकि राज्य विधानसभा में इनकी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन, इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी खराब रही।

क्यों हो रही है इस पर चर्चा?

गुजरात सरकार ने 15 जून, 2021 को धर्म की स्वतंत्रता कानून में इस कठोर संशोधन को पारित किया। अगले 72 घंटे में ही एक हिंदू लड़की बिन्नी ने इस कानून के तहत विवाह के दो साल बाद पति सैम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिन्नी (उसका असली नाम नहीं) सैम से इंस्टाग्राम पर मिली थी। उन्होंने कुछ महीनों तक डेट किया था। उसने कहा कि वह सैम को ईसाई मान रही थी। उसने धर्म परिवर्तन किया और उसके साथ निकाह किया, लेकिन 26 वर्षीय बिन्नी एक भोली-भाली हिंदू लड़की थी, जिसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसका पति सैम ईसाई नहीं बल्कि हिंदू था। उनका झगड़ा हुआ। वह अपने माता-पिता के पास गई और शिकायत दर्ज कराई। यह वडोदरा में हुआ। पुलिस ने हमेशा की तरह तुरंत कार्रवाई की और सैम उर्फ समीर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर सोशल मीडिया पर एक भोली-भाली हिंदू लड़की को लुभाने के लिए फर्जी पहचान बनाने का आरोप लगाया गया था। लड़की पढ़ी-लिखी है, लेकिन वह इतनी भोली थी कि यह नहीं समझ सकती थी कि मुसलमानों का निकाह होता है और उसने धर्म परिवर्तन के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे।

यहां से कहानी शुरू होती है। बिन्नी जो अपने माता-पिता के घर चली गई थी, ने महसूस किया कि उसके माता-पिता उसके अलगाव से दुखी नहीं थे, बल्कि खुश थे और स्थिति का आनंद ले रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके माता-पिता ने उसे बेवकूफ बनाया है और उसने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुस्लिम पति समीर उर्फ सैम को गिरफ्तार किए जाने के एक महीने के भीतर बिन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सभी बयानों और टिप्पणियों को यह कहते हुए वापस ले लिया कि उसने सैम के साथ मर्जी से शादी की थी और अपनी इच्छा से इस्लाम को अपनाया था।

नए संशोधित कानून के तहत गुजरात में यह पहली शिकायत थी। उसने अदालत में स्वीकार किया कि उसे अपने पति को बदनाम करने के लिए मजबूर किया गया था। अपने पहले के दावों को वापस लेने के बावजूद 5 जुलाई, 2021 को एक स्थानीय अदालत ने कुरैशी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि “उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर किस्म के हैं।”

23 जून, 2021 को दूसरा मामला दर्ज किया गया। इसमें तीन लोगों – 25 वर्षीय मोहिब पठान, उनके पिता और भाई को नामजद किया गया, जिन्हें वडोदरा पुलिस ने नए संशोधित कानून के तहत गिरफ्तार किया था। वह महिला जो उसे कुछ सालों से जानती थी और लिव इन रिलेशनशिप में थी, बाद में अपने परिवार के साथ चली गई। लेकिन वह यह महसूस करने के लिए भोली थी कि विवाह समारोह इस्लामी था और उसका धर्म परिवर्तित कर दिया गया था, मुस्लिम नाम रखे जाने वाले कागजात पर भी उसने दस्तखत कर दिया। उसने कहा कि यह सब करने के लिए उसके पति पठान ने उस पर दबाव डाला।

इससे पहले अगस्त 2021 में, एक अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी, “या तो आप कहते हैं कि अगर जबरदस्ती या कपटपूर्ण तरीके से शादी होती है और फिर धर्मांतरण होता है, तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है, ठीक है… लेकिन अगर आप कहते हैं कि केवल शादी के कारण कोई धर्म परिवर्तन करता है और इसलिए यह एक अपराध है (तो यह सही नहीं है)।”

अंतरिम आदेश ने जिन कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, वे इस तरह हैं-

धारा 3: परिभाषित करता है कि “जबरन धर्मांतरण” क्या है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग द्वारा, या प्रलोभन से या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह करके या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर या किसी व्यक्ति की शादी करने में सहायता करके किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही कोई व्यक्ति इस तरह के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देगा”।

धारा 4: धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर पीड़िता नाबालिग है, या महिला एससी या एसटी समुदाय से है, तो एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा चार साल होगी।

धारा 4ए: विशेष रूप से धारा 3 के भाग “गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण द्वारा विवाह” से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि “विवाह द्वारा धर्मांतरण या किसी व्यक्ति की शादी करके या किसी व्यक्ति की शादी करने में सहायता करने से संबंधित है, कम से कम तीन साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसे दो लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।”

धारा 4बी: कोई भी विवाह जो अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए किया गया था, उसे “पारिवारिक न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा।”

धारा 4सी: इसमें कहा गया है कि अगर संस्थान या संगठन कानून की धारा-3 के तहत परिभाषित हैं, तो उन पर इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

धारा 5: शादी कराने वाले धार्मिक प्रमुख को एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, जो परिवर्तित हो गया है उसे भी निर्धारित प्रपत्र में डीएम को “सूचना भेजने” की आवश्यकता है।

धारा 6 : आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए डीएम या सबडिविजनल मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी जरूरी है। हालांकि, धारा 6ए के अनुसार, सबूत का भार आरोपी पर है “जिसने धर्म परिवर्तन किया है।”

इस तरह कोर्ट ने माना है कि ये प्रावधान वयस्कों द्वारा स्वतंत्र सहमति के आधार पर अंतर-धार्मिक विवाह पर लागू नहीं होंगे। इस कानून को व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्र विकल्प, धर्म की स्वतंत्रता और गैरकानूनी भेदभाव पर आक्रमण के रूप में चुनौती दी गई थी। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया था। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनी थीं।

वाइब्स ऑफ इंडिया ने छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, इस लव जिहाद कानून से धमकाए गए प्रेमियों और दो भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, जिन्हें लगता है कि यह शर्म की बात है कि एक मुसलमान “हमारे गुजरात” में एक हिंदू से शादी करने की हिम्मत कर सकता है। चूंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाइब्स ऑफ इंडिया कहीं भी किसी को उद्धृत नहीं कर रहा है।

लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण गुजरात के कई अल्पा और अमन फिलहाल शांति और प्यार से रह सकते हैं, जो वे चाहते भी हैं।

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