अहमदाबाद कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी की सजा पर लगाई रोक

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अहमदाबाद कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी की सजा पर लगाई रोक

| Updated: October 21, 2022 16:16

दलित नेता (Dalit leader) और गुजरात कांग्रेस (Gujarat Congress) के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) ने पिछले महीने एक महानगरीय अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने, छह महीने की कैद और जुर्माने को चुनौती देते हुए शहर की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मेवाणी के वकील ने अदालत से सजा और दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए बी भोजक (Additional sessions judge A B Bhojak) ने उनकी सजा को उनकी अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दिया।

न्यायाधीश ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

मेवाणी (Mevani) और उनके 18 सहयोगियों को 2016 में एक प्रदर्शन करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) के एक निर्माणाधीन भवन का नाम डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। दोषसिद्धि दर्ज करते समय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (metropolitan magistrate) ने उनकी सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें अपनी सजा को चुनौती देने की अनुमति मिल गई।

मेवाणी (Mevani) और उनके सह-आंदोलनकारियों को 15 नवंबर, 2016 को विजय चौराहे (Vijay Crossroads) पर हुए उनके प्रदर्शन के लिए गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और उकसाने के लिए दंडित किया गया था। पुलिस चार्जशीट, जिसमें 12 गवाहों का हवाला दिया गया था, ने कहा कि मेवाणी और अन्य आंदोलनकारियों ने यातायात को अवरुद्ध करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया।

आरोप था कि, वे नारे लगा रहे थे और अपने कपड़े उतार दिए थे जो कि अश्लीलता थी। वे दलित समुदाय (Dalit community) पर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे।

यह दूसरा मामला है जिसमें मेवाणी को दोषी ठहराया गया है। मई में, मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2017 में पुलिस की अनुमति के बिना रैली निकालने के लिए उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई थी।

दिसंबर 2017 में, मेवाणी ने विधानसभा चुनाव (assembly election) लड़ा और वडगाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की।जुलाई में, मेवाणी को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Gujarat Pradesh Congress Committee) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

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