अहमदाबाद ने पालतू जानवरों के लिए लागू किए नए नियम - Vibes Of India

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अहमदाबाद ने पालतू जानवरों के लिए लागू किए नए नियम

| Updated: February 2, 2024 13:46

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद नगर निगम अगले तीन महीनों के भीतर अपनी नई पालतू नीति लागू करने के लिए तैयार है। नीति का उद्देश्य पालतू कुत्तों के पंजीकरण को लागू करना और उनके वार्षिक टीकाकरण का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना है।

नई नीति के तहत, पालतू कुत्तों को सार्वजनिक क्षेत्रों में पट्टे से बांधना आवश्यक होगा, और कुछ सार्वजनिक पार्कों तक उनकी पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है। मामले से परिचित अधिकारियों ने समाचार समूह टीओआई को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों जैसे विभिन्न कानूनी विचारों को ध्यान में रखते हुए नीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया जा रहा है।

पालतू जानवरों के मालिकों के पास 500 रुपये के मामूली शुल्क पर अपने प्रिय साथियों को पंजीकृत करने का अवसर होगा, यह प्रक्रिया सरल चरणों के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

नए नियमों के तहत कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एएमसी वार्षिक टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य करने की योजना बना रही है और मालिकों को मोबाइल फोन के माध्यम से अनुस्मारक भेजने का इरादा रखती है। वर्तमान में, अहमदाबाद लगभग 50,000 पालतू कुत्तों का घर है, जिनके टीकाकरण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।

एएमसी के सीएनसीडी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जोर देकर कहा, “पालतू जानवरों के मालिकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके प्यारे साथियों को रेबीज और अन्य कुत्ते रोगों को रोकने के लिए नियमित टीकाकरण मिले।”

हालाँकि समर्पित डॉग पार्क की स्थापना अभी भी एक दूर का लक्ष्य है, एएमसी सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों या उद्यानों में कुत्तों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अधिकारी ने विस्तार से बताया, “हालांकि पार्क कुत्तों को व्यायाम करने, मेलजोल बढ़ाने और शांत रहने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नियमों की अभी समीक्षा चल रही है।”

वडोदरा और सूरत जैसे शहरों के विपरीत, जहां पालतू जानवरों के पंजीकरण के लिए मौजूदा प्रणालियां हैं, गुजरात के सबसे बड़े नागरिक निकाय के रूप में एएमसी ने अभी तक अपने नियम नहीं बनाए हैं। 2014 और 2016 में पालतू जानवरों के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाले कानून पेश करने के पिछले प्रयासों को राजनीतिक क्षेत्र से विरोध का सामना करना पड़ा था।

अधिकारी ने 2030 तक रेबीज मुक्त शहरों को प्राप्त करने की केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप, जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व के महत्व को दोहराया। एएमसी अधिकारी ने पुष्टि की, “इसमें ऑनलाइन पंजीकरण, वार्षिक टीकाकरण, आवारा कुत्तों के लिए निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल हैं, जो सभी अनिवार्य होंगे।”

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