अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation )अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हए पुलिस सुरक्षा (police protection) के बीच बहरमपुरा दानिलिमड़ा (Baharampura Danilimda )में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया , यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अहमदाबाद महानगर पालिका ने दक्षिण जोन ने सीमा क्षेत्र के बहरामपुरा वार्ड में उच्च न्यायालय (High Court) के निर्देश पर बुलडोजर चलाते हुए अनधिकृत निर्माण हटाया . इस दौरान निवासियों को घर खाली करने का मौका दिया गया।
एएमसी द्वारा दक्षिणजोन सीमा क्षेत्र के बहरामपुरा वार्ड में स्थित टी.पी. योजना संख्या 37 (दानिलिमडा ) प्लॉट नंबर 1 से 4 और 12 से 15 में से सेक्टर-3 में दानिलिमडा चाररास्ता के पास आवंटित शक्ति सोसाइटी आवासीय और व्यावसायिक अनधिकृत निर्माण जिसे अल हयात-1 के रूप में जाना जाता है। यह कार्यवाही अधिनियम-1949 के तहत कार्रवाई की गई।
गुजरात उच्च न्यायालय में स्पेक सीए संख्या 1482/2022 में पारित आदेश के अनुसार, दानिलिमडा थाने की कड़ी पुलिस व्यवस्था के तहत 26/09/2022 को वाणिज्यिक प्रकार के निर्माण को हटा दिया गया था। फिर 12/10/2022 से पुलिस की मौजूदगी में दबाव वाहनों, निजी मजदूरों, ब्रेकर मशीन और विभाग के सभी कर्मचारियों की मदद से प्रभावित कब्जाधारियों की संपत्ति छह मंजिला से खाली (अप्रयुक्त) कर दी गयी. भवन, और संपत्ति की इकाइयों में दीवारों को हटा दिया गया और पेंट हाउस में दीवारों को हटाने का काम किया गया। शेष दीवारों को हटा दिया गया, चार आर.सी.सी छतें हटा दी गईं।
उल्लेखनीय है कि एएमसी 15/10/2022 को भी दानिलिमडा थाने की पुलिस की कड़ी मौजूदगी में लंबित अनधिकृत निर्माण को हटाने का कार्य करने जा रही है.
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