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H-1B वीजाधारकों के बच्चे ‘एज-आउट’ होते ही अनिश्चित भविष्य का कर रहे सामना

| Updated: March 6, 2025 14:52

संयुक्त राज्य अमेरिका में H-1B वीजाधारकों के हजारों बच्चे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मौजूदा इमिग्रेशन नीतियों के तहत, वे अब अपने माता-पिता के H-4 वीजा के तहत आश्रित नहीं माने जाएंगे। पहले, उन्हें ‘एज-आउट’ होने के बाद नए वीजा की स्थिति सुरक्षित करने के लिए दो साल का समय मिलता था, लेकिन हालिया कानूनी बदलावों और नीतिगत फेरबदल ने इस प्रावधान को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

इन युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें या तो भारत लौटना होगा—एक ऐसा देश जिसे वे शायद ही जानते हों—या अमेरिका में ‘बाहरी’ बनकर रहना होगा। मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों को उनके परिवारों के ग्रीन कार्ड प्राप्त करने से पहले ही आश्रित वीजा स्थिति से बाहर होने की संभावना थी।

टेक्सास की एक हालिया अदालत के फैसले ने डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA) कार्यक्रम के तहत नए आवेदकों को वर्क परमिट देने पर रोक लगा दी है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। DACA उन अविवादित अप्रवासियों को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने माता-पिता की आश्रित स्थिति के लिए अयोग्य हो जाते हैं, और इसमें नवीकरण की संभावना भी थी।

इस प्रावधान के बिना, कई भारतीय मूल के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, खासकर ग्रीन कार्ड की लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण, जिसमें कई परिवारों को 12 से 100 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

जो छात्र अमेरिका में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, उनके सामने आर्थिक चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। कैलिफोर्निया की एक 20 वर्षीय नर्सिंग छात्रा, जिसका आश्रित वीजा अगस्त में समाप्त हो रहा है, ने F-1 छात्र वीजा में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वित्तीय रूप से बोझिल बताया। उन्होंने कहा, “मैं छह साल की उम्र से यहां रह रही हूँ। मेरी शिक्षा, दोस्त और भविष्य सब कुछ यहीं है। लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है कि मुझे वह देश छोड़ना पड़ सकता है, जिसे मैं अपना घर मानती हूँ। एक अंतरराष्ट्रीय छात्र बनने से मुझे इन-स्टेट ट्यूशन फीस, संघीय वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियों के लिए अयोग्य बना दिया जाएगा, जिससे शिक्षा हमारे लिए महंगी हो जाएगी।”

टेक्सास में रहने वाली एक अन्य छात्रा, जिसकी H-4 वीजा की वैधता इस साल के अंत तक समाप्त हो रही है, ने कहा, “मैं आउट-ऑफ-स्टेट ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकती और खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कैंपस से बाहर काम नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे मुझे उस चीज़ के लिए दंडित किया जा रहा है, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे लगभग $45,000 (लगभग ₹39.2 लाख) फीस चुकानी होगी, जबकि मेरे दोस्त केवल $10,000 (लगभग ₹8.7 लाख) ही देते हैं।”

बढ़ती बाधाओं के कारण, कुछ छात्र ऐसे देशों में जाने पर विचार कर रहे हैं, जहाँ की इमिग्रेशन नीतियाँ अधिक समावेशी हैं, जैसे कि कनाडा या यूके। “अगर मैं यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर लूँ, तो भी मुझे यह नहीं पता कि मैं नौकरी पा सकूँगा या नहीं। मेरे माता-पिता रिटायरमेंट के बाद भारत लौटने की योजना बना रहे हैं, इसलिए यहाँ मेरे पास रहने का कोई कारण नहीं है,” मेम्फिस में रहने वाले एक स्नातक छात्र ने कहा, जो अप्रैल में 21 साल का होने वाला है। उन्होंने आगे कहा, “भारत मेरे लिए किसी अन्य विदेशी देश जैसा लगता है—मैं बचपन में यहाँ से चला गया था, और वहाँ मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा।”

अमेरिका में रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रणाली में भारी देरी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। टेक्सास के एक छात्र ने सवाल किया, “हमारी प्रतीक्षा अवधि 23 वर्ष है, और मैं इस अक्टूबर में 21 वर्ष का हो जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँ?” पहले, लोगों को DACA के तहत दो साल का विस्तार मिल जाता था, जिससे वे पढ़ाई कर सकते थे, काम कर सकते थे, और सामाजिक सुरक्षा नंबर प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) पर प्रतिबंध लगाने जैसे नए नियमों के कारण सब कुछ अनिश्चित हो गया है।”

इन युवाओं की दुविधा अमेरिकी इमिग्रेशन नीति में एक बड़े संकट को उजागर करती है। यदि समय पर सुधार नहीं किए गए, तो हजारों भारतीय मूल के युवा उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिसे वे अपना घर मानते आए हैं।

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