साबरमती नदी में बढ़ते प्रदूषण पर गुजरात हाई कोर्ट ने AMC और GPCB को लगाई फटकार - Vibes Of India

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साबरमती नदी में बढ़ते प्रदूषण पर गुजरात हाई कोर्ट ने AMC और GPCB को लगाई फटकार

| Updated: September 1, 2021 13:43

गुजरात उच्च न्यायालय ने साबरमती नदी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) और राज्य सरकार को मंगलवार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति वीडी नानावती की खंडपीठ ने कहा, “यह कितना दुखद है कि सत्ता में या शीर्ष नेतृत्व में क्रमवार पदों पर बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों को बचाया जा रहा है जो नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हमें अपनी साबरमती नदी पर गर्व है, फिर हम नदी को प्रदूषित करने वालों को कैसे बख्श सकते हैं?”

न्यायमूर्ति पारदीवाला और नानावती दोनों ने एएमसी और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के अधिकारियों को सूचित किया कि वे किसी भी दिन, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच साबरमती नदी का औचक निरीक्षण करेंगे, नदी में मौजूदा प्रदूषण स्तर चिंता का विषय है।
आरोप है कि इंडस्ट्रीज, सीवेज ट्रीटमेंट पाइपलाइन (एसटीपी) में अवैध रूप से प्रदूषक छोड़ रहे हैं। हालांकि, एसटीपी वर्तमान में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। 100 करोड़ रुपये के निवेश से प्लांट को अपग्रेड करने की एएमसी की योजना में थोड़ा समय लगेगा और इस बीच अगर प्रदूषण जारी रहा तो यह नदी को अनुपयोगी बना देगा।


खंडपीठ ने जीपीसीबी के अधिकारियों को विभिन्न औद्योगिक प्रदूषणों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जीपीसीबी को भी नमूने एकत्र करने और समस्या को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया गया है। अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र हेमंग शाह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि, नदी की यात्रा के दौरान यह देखा गया कि प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण कोई व्यक्ति एक मिनट के लिए भी उस स्थान पर खड़ा नहीं हो सकता है। नदी में अनुपचारित पानी छोड़े जाने के मामले के साथ कोर्ट ने न्याय मित्र से समाधान प्रस्तुत करने और आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है।

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