नई भारतीय अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy), जिसे गुरुवार, 20 अप्रैल, 2023 को सार्वजनिक किया गया था, के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से हटकर उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा।
भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023, जिसे 6 अप्रैल को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को स्व-स्वामित्व वाली, खरीदी या लीज पर ली गई भूस्थैतिक कक्षा (जीएसओ) और गैर-भूस्थिर उपग्रह कक्षा (एनजीएसओ) उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं की पेशकश करने की भी अनुमति देता है।
एनजीएसओ (NGSO) निम्न पृथ्वी कक्षा या मध्यम पृथ्वी कक्षाओं का एक संदर्भ है जो अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं (broadband internet services) प्रदान करने वाले उपग्रहों का घर है।
नीति एनजीई को टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (टीटी एंड सी) अर्थ स्टेशनों और सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर (एससीसी) जैसे अंतरिक्ष वस्तुओं के संचालन के लिए जमीनी सुविधाएं स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह एनजीई को अंतरिक्ष वस्तुओं, जमीन-आधारित संपत्तियों और संबंधित सेवाओं जैसे संचार, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन की स्थापना और संचालन के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड-टू-एंड गतिविधियां करने की भी अनुमति देता है।
इसने एनजीई को भारत और बाहर संचार सेवाओं के लिए अंतरिक्ष वस्तुओं को स्थापित करने के लिए भारतीय कक्षीय संसाधनों या गैर-भारतीय कक्षीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
नीति ने एनजीई को अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों (space transportation systems) के निर्माण और संचालन के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें लॉन्च वाहन, शटल, साथ ही साथ अंतरिक्ष परिवहन के लिए पुन: प्रयोज्य, पुनर्प्राप्त करने योग्य और पुन: उपयोग योग्य प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को डिजाइन और विकसित करना शामिल है।
इसने एनजीई को क्षुद्रग्रह संसाधन (asteroid resource) या अंतरिक्ष संसाधन (space resource) की व्यावसायिक वसूली में संलग्न होने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
इसमें कहा गया, “इस तरह की प्रक्रिया में लगे किसी भी एनजीई को भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों सहित लागू कानून के अनुसार प्राप्त किसी भी ऐसे asteroid resource या space resource को रखने, परिवहन, उपयोग करने और बेचने का अधिकार होगा।”
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