D_GetFile

मध्य प्रदेश – प्रेमिका से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद चला बुलडोजर

| Updated: December 25, 2022 8:01 pm

प्रेमिका के साथ मारपीट का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया An alleged video of assault with girlfriend social media पर सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के रीवा जिले में in Rewa district of Madhya Pradesh, एक व्यक्ति के घर को तोड़ दिया गया था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत भसीन Superintendent of Police (SP) Navneet Bhasin ने कहा कि ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर Mirzapur of Uttar Pradesh से गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ने घर पर बुलडोजर गिराने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, ‘मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा.’

थाना प्रभारी को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

चौहान ने कहा कि सरकार ने आरोपी पंकज त्रिपाठी Pankaj Tripathi का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. घर जिले के मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव में था।

इस बीच, थाना प्रभारी को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय त्रिपाठी ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ मारपीट की। वीडियो में महिला आरोपी से शादी करने के लिए कहती नजर आ रही है। वह आदमी शुरू में चिढ़ने लगता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारने लगता है।

पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया

यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में बुधवार (21 दिसंबर) को हुई बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि पीड़िता उन्हें घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। आरोपी को हालांकि आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि जब हमले का वीडियो सामने आया, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, जो अब फरार है।

दुबे ने बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मेट्रो रेल कर्मचारी ने अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या

Your email address will not be published. Required fields are marked *