गुरुवार को, जब यह सामने आया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट द्वारा आदेशित वीडियोग्राफी सर्वेक्षण में पुराने मंदिरों और खंभों पर हिंदू रूपांकनों का अवशेष पाया गया, तो मथुरा में एक जिला न्यायाधीश ने स्वामित्व पर एक मुकदमे को फिर से खोलने की अनुमति दे दी— भूमि का एक भूखंड जिस पर एक और मस्जिद खड़ी है, जिसे 17 वीं शताब्दी में बनाया गया था।
मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah mosque) कृष्ण जन्मस्थल से सटे सम्राट औरंगजेब (Emperor Aurangzeb) के आदेश पर बनाई गई थी। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।
मथुरा कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है?
जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य पक्षों द्वारा उस भूमि के स्वामित्व की अपील की, जिस पर मस्जिद बनी है। विवाद में 13.37 एकड़ का स्वामित्व शामिल है, जो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये भगवान श्री कृष्ण विराजमान का है।
याचिका को पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, और बाद में जिला न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। हालांकि, दीवानी वाद की सुनवाई अब निचली अदालत करेगी।
राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा, अदालत को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान – मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण, कानून के तहत एक पंजीकृत सोसायटी – और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 के “समझौता पत्र” की वैधता भी तय करनी होगी। यह इस समझौते के तहत था कि मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया था जिस पर मस्जिद खड़ी है।
अब तक का मुकदमा क्या है?
विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा मथुरा की अदालतों में कम से कम एक दर्जन मामले दायर किए गए हैं। सभी याचिकाओं में समान रूप से 13.77 एकड़ के परिसर से मस्जिद को हटाने की प्रार्थना है, जो कटरा केशव देव मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है।
अन्य दलीलों में मस्जिद का वीडियो सर्वेक्षण (जो ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की अदालत द्वारा अनुमत सर्वेक्षण की तर्ज पर होगा), और परिसर में नमाज़ अदा करने का अधिकार शामिल है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता महक माहेश्वरी द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई किया जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा मस्जिद का अधिग्रहण करने की मांग की गई है। प्रारंभ में, जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वकील सुनवाई के लिए नहीं आया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने इसे पुनः शुरू किया। इस पर 25 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है।
एक अलग मामले में, उच्च न्यायालय ने 12 मई को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर चार महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय मनीष यादव द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो देवता के निकटतम रिश्तेदार होने का दावा करते हैं, और शाही ईदगाह के परिसर में प्रवेश करने से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हैं।
प्रश्न में जमीन का मालिक कौन है?
मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1670 में एक पुराने मंदिर के स्थान पर किया था। इस क्षेत्र को नजूल भूमि के रूप में माना जाता था – मराठों और फिर अंग्रेजों के स्वामित्व वाली गैर-कृषि राज्य भूमि। मस्जिद बनने से पहले ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी इसी परिसर में 1618 में एक मंदिर बनवाया था।
1815 में बनारस के राजा पाटनी मल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नीलामी में 13.77 एकड़ जमीन खरीदी। राजा के वंशज – राय किशन दास और राय आनंद दास ने जुगल किशोर बिड़ला को 13,400 रुपये में जमीन बेची, और यह पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लालजी आत्रेय के नाम पर पंजीकृत थी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना बिड़ला ने की थी, और इसने कटरा केशव देव मंदिर पर स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिया। 1951 में, 13.77 एकड़ को इस शर्त के साथ ट्रस्ट में रखा गया था कि “ट्रस्ट की संपत्ति कभी भी बेची या गिरवी नहीं रखी जाएगी।”
1956 में, मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1977 में, पंजीकृत सोसायटी के नाम में ‘संघ’ शब्द को ‘संस्थान’ से बदल दिया गया था।
वह कौन सी याचिका है जिस पर गुरुवार का आदेश जारी किया गया था?
2020 में, लखनऊ स्थित वकील रंजना अग्निहोत्री ने छह अन्य लोगों के साथ, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की।
अग्निहोत्री – जिन्होंने संयोगवश, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या अनपनिश्ड कॉन्सपिरेसी: ब्रूटल किलिंग, मिसचीफ एंड इंटरपोलेशन नामक एक पुस्तक 2017 में लिखी थी – ने श्री कृष्ण विराजमान की ओर से देवता के “निकटतम परिजन” के रूप में मुकदमा करने का दावा किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मूल कारागर (जेल) जहां भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है, “प्रबंधन ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की समिति द्वारा बनाए गए निर्माण के नीचे स्थित है” और यह कि “खुदाई के बाद अदालत के सामने सही तथ्य सामने आएगा”। (किंवदंती के अनुसार, भगवान कृष्ण के माता-पिता देवकी और वासुदेव को दुष्ट राजा कंस ने कैद कर लिया था, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी की संतान उनकी काल होगी।)
सितंबर 2020 में, न्यायाधीश छाया शर्मा ने सुनवाई के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास सुबूत नहीं था, क्योंकि जब मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण पहले से मौजूद है तो देवता के “निकटतम परिजन” नहीं हो सकते।
अदालत ने यह भी कहा कि मंदिर और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) ने 1968 में एक समझौता किया था, जिसे बाद में अदालत के एक आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।
क्या कहता है 1968 का समझौता
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 1968 से पहले, 13.77 एकड़ के भूखंड पर कई झोपड़ियां थीं। समझौते के बाद, ईदगाह के किरायेदारों को खाली करने के लिए कहा गया ताकि एक नया मंदिर बन सके। सीमाएं फिर से खींची गईं ताकि दोनों पूजा स्थल एक साथ काम कर सकें। एक दीवार ने उन्हें अलग कर दिया; यह सहमति हुई कि मस्जिद में मंदिर के सामने कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समझौता धोखाधड़ी से किया गया था, और कानून में अमान्य है। किसी भी मामले में, देवता कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे, और उनके अधिकारों को समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
1968 में हुए समझौते इस प्रकार हैं:
- श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह और ट्रस्ट के किरायेदार होने का दावा करने वाले कुछ मुसलमानों या लाइसेंसधारियों के बीच एक विवाद था। कई दीवानी और फौजदारी मामले लंबित थे।
- ईदगाह की “कच्ची कुर्सी” की उत्तरी और दक्षिणी दीवार को ट्रस्ट द्वारा पूर्व में रेलवे लाइन तक बढ़ाया जाएगा।
- ट्रस्ट उत्तर और दक्षिण की ओर दीवार के बाहर रहवासी मुस्लिम घोसी आदि को खाली करवाएगा और संघ को जमीन देगा। उसके बाद उसके स्वामित्व से उसका कोई सरोकार नहीं होगा, और संघ को उत्तरी दीवारों के भीतर की भूमि के स्वामित्व से कोई सरोकार नहीं होगा।
- कच्ची कुर्सी के पश्चिम-उत्तर कोने पर भूमि संघ की है। ट्रस्ट कच्ची कुर्सी को आयताकार करेगा; उसकी संपत्ति मानी जाएगी।
- 15 अक्टूबर 1968 तक ट्रस्ट दक्षिणी तरफ सीढ़ियों के मलबे को हटा देगा जो मुकदमेबाजी का विषय है और उस जमीन पर संघ का कब्जा होगा।
- दीवारों आदि के निर्माण से पहले 15 अक्टूबर 1968 तक ट्रस्ट द्वारा उत्तर और दक्षिण की दीवारों के बाहर की जमीन संघ को सौंप दी जाएगी। ट्रस्ट कच्ची कुर्सी की इन दीवारों या दीवारों में संघ की ओर कोई दरवाजा, खिड़की या ग्रिल नहीं लगाएगा, या उस दिशा में कोई नाला या पानी का आउटलेट नहीं खोलेगा। संघ भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा।
- संघ अपने खर्चे पर ईदगाह के आउटलेट के पानी को पाइप लगाकर और बाद में एक चिनाई वाली नाली का निर्माण करेगा। मस्जिद ईदगाह की दीवारों में पाइप लगाने पर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं होगी।
- संघ द्वारा अधिगृहीत रेलवे की जमीन से उत्तर और दक्षिण की दीवारों के अंदर ईदगाह के सामने की जमीन ट्रस्ट को सौंपेगा।
- दोनों पक्ष सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सभी लंबित मामलों में समझौते के अनुसार समझौता करेंगे।
- यदि कोई पक्ष शर्तों का पालन नहीं करता है, तो दोनों पक्षों को यह अधिकार होगा कि वे इसे अदालत में या किसी भी तरीके से लागू करवाएं।
यह भी पढ़ें:
ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट अदालत में पेश ,सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के फैसला सुनाने से रोका