टीवी के लिए जनवरी से लागू हो सकता है 'देशहित वाले कंटेंट' को दिखाना

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टीवी के लिए जनवरी से लागू हो सकता है ‘देशहित वाले कंटेंट’ को दिखाना

| Updated: November 28, 2022 15:50

भारत में टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक ‘देशहित’ वाले कंटेंट का प्रसारण (telecast) करना जरूरी होगा। सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह नियम लागू हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक, अब टीवी चैनलों को हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट दिखाने होंगे। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ‘सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 2022′ को मंजूरी दी थी। इसके तहत चैनलों के लिए नए नियम बनाए गए हैं।

सरकार ने इस सिलसिले में 9 नवंबर को ही गाइडलाइन जारी कर दिए थे। उसी दिन से इसे प्रभावी भी बताया था। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अधिकारियों ने कहा कि चैनलों को देशहित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए समय दिया गया है। इसलिए इसे जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट को लेकर चैनलों और बाकी उनसे जुड़े लोगों के साथ कई बार मीटिंग की गई। इसी दौरान गाइडलाइन 1 जनवरी 2023 से लागू करने की सहमति बनी।

देशहित वाले कंटेंट ये होंगे, जिन्हें हर दिन 30 मिनट तक दिखाना पड़ेगाः

शिक्षा और साक्षरता का प्रसार (literacy)

कृषि और ग्रामीण विकास (rural development)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

महिला कल्याण

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत (cultural heritage) की सुरक्षा

राष्ट्रीय एकता (national integration)

बहरहाल, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है जब एक बार एडवाइजरी जारी हो जाती है तो चैनलों की निगरानी भी शुरू हो जाएगी। अगर कोई चैनल इसे लागू नहीं करता है तो उससे जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इस समय कुल रजिस्टर्ड  897 चैनल में केवल 30 ही भारत से अपलिंक हैं। फिलहाल सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पंसदीदा अपलिंकिंग हब है।

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