नियमों को नहीं मानने पर, करदाता पर आयकर कानून में ये हैं निर्धारित दंड

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नियमों को नहीं मानने पर, करदाता पर आयकर कानून में ये हैं निर्धारित दंड

| Updated: July 31, 2022 11:53

टैक्स का समय पर लगातार भुगतान और रिटर्न दाखिल करना यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास किसी भी समय लोक कल्याण के लिए पैसा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता टैक्स का भुगतान करने या जानकारी का खुलासा करने में चूक नहीं करता है, कानून के तहत कई तरह के दंड हैं। इनमें करदाता पर नियमों को नहीं मानने का भी एक दंड है। वैसे कुछ महत्वपूर्ण और सबसे सामान्य दंडों के  सारांश इस तरह हैः

टैक्स का भुगतान करने में चूक

दंड का निर्धारण राशि निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हालांकि, जुर्माने की राशि बकाया टैक्स की राशि से अधिक नहीं होगी।

आय की कम दिखाना

• यदि निर्धारित/पुनर्मूल्यांकन आय घोषित आय से अधिक है, या ऐसे मामलों में जहां रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है और आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो ऐसे में कम दिखाई गई आय पर देय टैक्स का 50% जुर्माना लगाया जाएगा।

• यदि आय की गलत रिपोर्टिंग के कारण आय छिपाई गई है, तो टैक्स का 200% देय होता है।

खातों और अन्य दस्तावेजों का रिकार्ड नहीं रखना

• आम तौर पर जुर्माने की राशि 25,000 रुपये है।

• यदि करदाता एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन किया है, तो जुर्माना ऐसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मूल्य का 2% होगा।

फर्जी बिल जैसी झूठी इंट्री के लिए दंड

यदि आयकर अधिकारी पाता है कि कार्यवाही के दौरान दी गई खातों की पुस्तकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• जाली या नकली दस्तावेज, जैसे नकली चालान या दस्तावेजी साक्ष्य का एक झूठा प्रमाण

• वास्तविक आपूर्ति या माल या सेवाओं की प्राप्ति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए माल या सेवाओं की आपूर्ति या इंट्री संबंधी बिल

• किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति का बिल, जो मौजूद ही नहीं है

• कुल आय की गणना के लिए प्रासंगिक किसी भी इंट्री की चूक।

ऐसे में करदाता को ऐसी झूठी या छोड़ी गई इंट्री के योग के बराबर राशि का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अघोषित आय

  • जहां निर्धारित आय में अघोषित आय शामिल है, वहां 10% की दर से जुर्माना है। वैसे ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, यदि ऐसी आय को रिटर्न में शामिल किया गया था और प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंत से पहले टैक्स का भुगतान कर दिया गया था।
  • जहां सर्च 1/7/2012 को/उसके बाद, लेकिन 15/12/2016 से पहले शुरू की गई है।
  • यदि सर्च के दौरान अघोषित आय स्वीकार की जाती है और व्यक्ति टैक्स और ब्याज का भुगतान करता है और रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसी अघोषित आय का 10% जुर्माना देय है।
  • यदि अघोषित आय को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी तलाशी के बाद दाखिल विवरणी में उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी अघोषित आय का 20% देय होता है।
  • जहां खोज 15/12/2016 को/उसके बाद शुरू की गई है,
  • यदि सर्च के दौरान अघोषित आय स्वीकार की जाती है और व्यक्ति टैक्स और ब्याज का भुगतान करता है और रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसी अघोषित आय का 30% जुर्माना देय है।
  • अन्य सभी मामलों में 60% की दर से दंड निर्धारित है।

ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट

  • यदि करदाता अपने खातों का ऑडिट कराने, ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने, या ऐसे ऑडिटर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो 1,50,000 रुपये या कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियों का ½%, जो भी कम हो, पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • विदेशी लेनदेन से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में निर्धारिती की विफलता पर 1,00,000 रुपये की दर से जुर्माना देय होगा।

टीडीएस/टीसीएस

  • जहां कोई व्यक्ति स्रोत पर टैक्स कटौती करने में विफल रहता है, तो वह उस टैक्स की राशि के बराबर दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसका वह कटौती/भुगतान करने में विफल रहा है।
  • जहां कोई व्यक्ति स्रोत पर कर जमा करने में विफल रहता है, वह उस कर की राशि के बराबर दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे वह एकत्र करने में विफल रहा है।
  • टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने में विफलता या गलत विवरण प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • गैर-निवासियों के संबंध में टीडीएस कटौती से संबंधित जानकारी/गलत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट/ईसीएस के अलावा अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए जुर्माना

  • यदि कोई व्यक्ति अकाउंट पेयी चेक/अकाउंट पेयी ड्राफ्ट/ईसीएस के अलावा ऋण/जमा लेता है/स्वीकार करता है, और यदि कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक है, तो वह इस तरह के ऋण/जमा के बराबर राशि का जुर्माना भरना होगा।
  • यदि किसी व्यक्ति से एक दिन/एकल लेन-देन/एक घटना के संबंध में कुल मिलाकर 2,00,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त होती है, तो ऐसी राशि के बराबर जुर्माना देय होगा।
  • यदि कोई व्यक्ति ऋण/जमा चुकाता है और इस प्रकार चुकाई गई राशि 20,000 रुपये से अधिक है और ऐसी राशि का भुगतान एकाउंट पेयी चेक/अकाउंट पेयी ड्राफ्ट/ईसीएस के माध्यम से किया गया है, तो ऐसे ऋण/जमा राशि के बराबर राशि देय होगी।

विवरण/सूचना प्रस्तुत करने में विफलता

  • वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने में विफलता पर हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि विफलता निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन पर रिपोर्ट करने के नोटिस के जवाब में है, तो विफलता के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
  • वित्तीय लेनदेन/रिपोर्ट करने योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • निर्धारित समय के भीतर निवेश संबंधी कोई भी विवरण/सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने की विफलता पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना है।
  • अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में कोई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता पर ऐसे लेनदेन के मूल्य का 2% जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित किसी भारतीय कंपनी द्वारा कोई जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता पर लेनदेन के मूल्य का 2% या कुछ मामलों में 50,000 रुपये का जुर्माना है।
  • यदि किसी सीए/मर्चेंट बैंकर/पंजीकृत वैल्यूअर द्वारा रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और ऐसी जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्रत्येक गलत रिपोर्ट/सूचना के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना है।
  • किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सूचना प्रस्तुत करने में विफलता जो किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय/पेशे को चलाने में मदद कर रहा है, जिसके भवन/स्थान में आयकर प्राधिकरण ने सूचना एकत्र करने के लिए प्रवेश किया है, पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट (सीबीसी) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किसी भी रिपोर्टिंग इकाई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा:
देरी की अवधिजुर्माना
1 महीने से कम या उसके बराबर5000 रुपये प्रतिदिन
निरंतर डिफॉल्टआदेश के बाद 50,000 रुपये प्रति दिन
गलत जानकारी प्रस्तुत करना5,00,000 रुपये

अन्य

  •  आवेदन करने/उद्धरण/अधूरे पैन/झूठे पैन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
  •  टैन को लागू करने/उद्धृत करने/झूठे टैन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
  •  निम्नलिखित चूक के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगाः

विभाग द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने से इंकार

आयकर कार्यवाही में दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने से इनकार

प्रमाण देने/खातों की किताबें पेश करने के लिए समन को नहीं मानने

नोटिस को नहीं लेने पर।

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