RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका - Vibes Of India

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका

| Updated: March 11, 2022 19:33

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया है।

यह कार्रवाई भुगतान बैंक में सामग्री पर्यवेक्षी मुद्दों के बाद हुई, नियामक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा। हालांकि आरबीआई ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। यह सख्ती बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35ए के तहत लगाई गई है।

धारा 35ए नियामक को किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को इस तरह से रोकने की अनुमति देती है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो। एक भुगतान बैंक अपने ग्राहकों से जमा एकत्र कर सकता है। हालांकि, इसे अपनी बैलेंस शीट से कोई ऋण देने की अनुमति नहीं है।

आरबीआई ने बयान में कहा, “बैंक को अपनी आईटी प्रणाली की एक व्यापक प्रणाली ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।

आईटी ऑडिटरों द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने के बाद नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग बैंकिंग नियामक द्वारा विशिष्ट अनुमतियों के अधीन होगी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मई 2017 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था।

यह भी पढ़े: तापी पार नर्मदा लिंक परियोजना के विरोध में आदिवासी समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन

यह दूसरी बार है जब नियामक ने भुगतान बैंक के खिलाफ सख्ती की है।

अगस्त 2018 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। उस समय, नियामक ने अपने ग्राहक को जानें के मानदंडों की अवहेलना का हवाला दिया था।

बाद में, दिसंबर 2018 में, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि आरबीआई भुगतान बैंक और उसके मूल वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बीच घनिष्ठ संबंधों से भी खुश नहीं था। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रश्न पर आरबीआई की प्रतिक्रिया के आधार पर, अखबार ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ आवश्यकता को बनाए रखने में विफल रहा है और भुगतान बैंकों के लिए प्रति खाते में अनुमत 1 लाख रुपये जमा सीमा का भी उल्लंघन कर रहा है।

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d