आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ने की चर्चा

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क्यों है आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ने की चर्चा? क्या वाकई ऐसा होगा?

| Updated: July 29, 2022 19:53

वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि जैसे ही करीब पहुंच गई है, वैसे ही टैक्स पेशेवर और अन्य करदाता पिछले कई दिनों से सरकार से ट्विटर पर “#Extend_Due_Date_Immediately” का उपयोग करते हुए नियत तारीख बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इस हैशटैग के साथ 25,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं।

वेतनभोगी व्यक्तियों और एचयूएफ यानी जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इनकम टैक्स वेबसाइट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 3.73 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं।

बता दें कि नई ई-फाइलिंग वेबसाइट और कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए नियत तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनलों ने ट्विटर पर बताया है कि इस साल अब तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या कम है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर बड़ी संख्या में करदाताओं को देरी के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या इस साल बढ़ाई जाएगी आखिरी तारीख?

सरकार की ओर से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। उम्मीद यही है कि इस वर्ष रिटर्न दाखिल करने की कोई विस्तारित समय सीमा नहीं होगी। इससे पहले, केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि सरकार समय सीमा बढ़ाने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।

टैक्स मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि नया आयकर पोर्टल अभी भी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारी दबाव के कारण यह अक्सर धीमी गति से काम करने लगता है। इसलिए आईटीआर की समय सीमा का कोई भी विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल नियत तारीख तक वेब ट्रैफिक दबाव को कैसे संभालता है।

आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ सुरेश सुराणा ने कहा, “व्यक्तिगत करदाता के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2022 ही है। हालांकि, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में करदाता अंतिम तिथि के बढ़ने की उम्मीद में आईटीआर दाखिल करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोनोवायरस महामारी के समय नए लॉन्च किए गए आयकर पोर्टल में गड़बड़ियों को देखते हुए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा और अन्य आयकर से संबंधित चीजों को पिछले दो वर्षों से लगातार बढ़ाया जाता रहा था। हालांकि, पिछले 2 वर्षों में संचालन के कामकाज में काफी सुधार हुआ है और चीजें वापस महामारी से पहले जैसी सामान्य हो गई हैं।”

उन्होंने कहा, “यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल लॉन्च किया गया नया आयकर पोर्टल अभी भी मामूली तकनीकी मुद्दों का सामना कर रहा है और 31 जुलाई की समय सीमा से पहले का यह अंतिम सप्ताह देखने लायक होगा। इसके अलावा, 2 जुलाई 2022 को आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा था कि सॉफ्टवेयर प्रदाता इंफोसिस पोर्टल पर ‘अनियमित यातायात’ से निपटने के लिए “सक्रिय उपाय” कर रही है। उसी के मद्देनजर अभी समय सीमा के विस्तार के लिए कोई विचार नहीं है।”

करदाताओं को क्या करना चाहिए?

चूंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, ऐसे में यदि आपने अभी तक दाखिल नहीं किया है तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, टैक्स फाइल करने वालों के लिए हमेशा देर से आईटीआर फाइल करने से बचना अच्छा होता है।

टैक्सबड्डी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर ने कहा कि हमें आयकर रिटर्न दाखिल करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए।

बांगर के अनुसार, यदि नियत तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो करदाताओं को कम से कम चार प्रकार के नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है।

• देर से दाखिल करने का पहला प्रमुख परिणाम दंड है। देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है।

• दूसरा, यदि कर का भुगतान करना है, तो देय तिथि की समाप्ति के बाद जब तक आप करों का भुगतान नहीं करते हैं और आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तब तक आपसे 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।

• तीसरा, कोई नुकसान को आगे नहीं ले जा सकता।

• चौथा, आईटीआर देर से दाखिल करने पर प्रक्रिया में देरी होगी और आपकी धनवापसी में, यदि कोई हो, और समय लग जाएगा।

चूंकि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के लिए केवल दो दिन शेष हैं, इसलिए आपको अभी अपना आईटीआर जमा करने के लिए तेजी लानी चाहिए।

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