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1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव, यहां जानें बदलाव की मुख्य बातें

| Updated: June 30, 2022 4:50 pm

1 जुलाई से आपके क्रेडिट कार्ड (credit cards) के संबंध में नए नियम लागू होंगे, जिनमें आपके कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में नियम शामिल हैं। नए क्रेडिट कार्ड नियम अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे। 

केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और आचरण) निर्देश, 2022 के तहत निर्देश जारी किए हैं। नए क्रेडिट कार्ड नियमों के तहत, आरबीआई ने कार्ड जारी करने, बिलिंग और बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य आम आदमी की मदद करना है।

1 जुलाई से लागू होने वाले क्रेडिट कार्ड नियम (CREDIT CARD RULES) यहां दिए गए हैं:

क्रेडिट कार्ड कंपनियां अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकतीं

आरबीआई ने अपने नए क्रेडिट कार्ड नियमों (new credit card rules) में अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। “यदि कोई अवांछित कार्ड जारी किया जाता है / मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना अपग्रेड और सक्रिय किया जाता है और बाद वाले को उसी के लिए बिल किया जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता न केवल शुल्क को उलट देगा, बल्कि बिना किसी विलंब के जुर्माना भी देगा,” आरबीआई ने कहा। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के तहत क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, वह आरबीआई लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है, जो कार्ड जारीकर्ता द्वारा अवांछित कार्ड के प्राप्तकर्ता को देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा। क्रेडिट कार्ड नि:शुल्क जारी करते समय कोई शुल्क नहीं लगेगा।

अनुरोध के बावजूद क्रेडिट कार्ड बंद न करने पर भारी जुर्माना

आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अपने क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए कार्डधारकों के किसी भी अनुरोध को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा। क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद, कार्डधारक को तुरंत ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बंद होने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा है, “कार्ड जारी करने वालों की ओर से सात कार्य दिवसों के भीतर बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ग्राहक को देय 500 रुपये प्रति दिन का जुर्माना होगा, जब तक कि खाता बंद नहीं किया जाता है, बशर्ते कि खाते में कोई बकाया नहीं हो।”

क्रेडिट बैलेंस कार्डधारक के खाते में जमा किया जाएगा

यदि कार्डधारक के खाते में क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे नए नियमों के अनुसार उनके बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। “क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के बाद, क्रेडिट कार्ड खातों में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष राशि कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कार्ड-जारीकर्ता कार्डधारक के बैंक खाते का विवरण प्राप्त करेंगे, यदि यह उनके पास उपलब्ध नहीं है,” आरबीआई ने कहा।

अपना क्रेडिट कार्ड बिलिंग चक्र चुनें

क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्र को उस समय सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्रेडिट कार्ड बिल तैयार किया जाता है। 1 जुलाई से, आपका क्रेडिट कार्ड बिलिंग चक्र पिछले महीने के 11 वें दिन शुरू होगा और चालू महीने के 10 वें दिन समाप्त होगा, आरबीआई दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है। “कार्ड-जारीकर्ता जारी किए गए सभी क्रेडिट कार्डों के लिए एक मानक बिलिंग चक्र का पालन नहीं करते हैं। इस संबंध में लचीलापन प्रदान करने के लिए, कार्डधारकों को उनकी सुविधा के अनुसार क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्र को संशोधित करने का एकमुश्त विकल्प प्रदान किया जाएगा,”RBI ने कहा है।

क्रेडिट कार्ड कंपनियां गलत बिल नहीं भेज सकतीं

इन नियमों के अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको गलत बिल नहीं भेज सकती हैं। “यदि कोई कार्डधारक किसी भी बिल का विरोध करता है, तो जहां भी लागू हो, कार्ड जारीकर्ता स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक को दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किया जाएगा,” आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड नियमों को अधिसूचित करते हुए कहा।

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