साइबर क्राइम पीड़ितों को अब गुजरात में 1-2 महीने में मिल रहा रिफंड

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साइबर क्राइम पीड़ितों को अब गुजरात में 1-2 महीने में मिल रहा रिफंड

| Updated: March 11, 2023 12:15

साइबर क्रिमिनल (cybercriminal) द्वारा अपनी मेहनत की कमाई को चुराते हुए देखना व्यथित करने वाला है। बैंक के विस्तृत नौकरशाही चक्रव्यूह और महीनों या वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया से निपटना और फिर भी धन वापस पाने में असमर्थ होने के कारण नुकसान और भी बदतर हो जाता है।

गुजरात सीआईडी अपराध ने अब लालफीताशाही को खत्म करने का तरीका खोज लिया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 457 में एक विशेष प्रावधान लागू करके, उन्होंने पूरे गुजरात में आयोजित विशेष लोक अदालतों के माध्यम से एक या दो महीने में 3,904 साइबर अपराध पीड़ितों को 8.29 करोड़ रुपये लौटाए हैं।

जून 2022 में लागू की गई प्रक्रिया की सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह 25 फरवरी को गांधीनगर आया। सीआईडी क्राइम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, “उन्होंने ऑपरेशन का अध्ययन किया ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें और इसे पूरे देश में लागू कर सकें।”

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आमतौर पर, एक साइबर अपराधी टारगेट का पैसा चुरा लेता है, इसे देश के किसी कोने में स्थित एक संदिग्ध खाते में वायर ट्रांसफर कर देता है और फिर एक एटीएम के माध्यम से राशि निकाल लेता है।”

‘ज्यादातर मामलों में पीड़ित आरोप नहीं लगाना चाहते’

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, “अगर पीड़ित 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत पुलिस को धोखाधड़ी के बारे में सूचित करता है, तो बैंक संदिग्ध खाते को फ्रीज कर देता है, जिससे अपराधी के लिए पैसे निकालना असंभव हो जाता है। बैंक से राशि जारी करने के लिए पीड़ितों को अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, पीड़ित आरोप नहीं लगाना चाहते हैं और सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं।”

CID अपराध, साइबर सेल, DySP बी एम टैंक ने कहा कि एक विशेष समिति ने CrPC की धारा 457 का उपयोग करने का सुझाव दिया, जो एक मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का उपयोग करने के लिए फ्रिज हुए राशि की सशर्त रिहाई का आदेश देने का अधिकार देता है।

नियम कहता है, “जब भी इस संहिता के प्रावधानों के तहत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है … यदि इस तरह के हकदार व्यक्ति को जाना जाता है, तो मजिस्ट्रेट संपत्ति को ऐसी शर्तों (यदि कोई हो) पर उसे सौंपने का आदेश दे सकता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे…”। साइबर अपराधियों ने 2020 से लगभग 1.27 लाख भोले-भाले गुजरातियों से 814.81 करोड़ रुपये चुराए हैं।

आर बी ब्रह्मभट्ट, अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी (अपराध और रेलवे), ने कहा, “अगर कोई पीड़ित शुरुआती घंटों में कॉल करता है, जिसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, तो मनी ट्रेल स्थापित किया जा सकता है, और आगे के लेनदेन को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ पैसे ब्लॉक करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए, हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर कर मुद्दमल (इस मामले में पैसा) प्राप्त करने के लिए CrPC 457 का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, धन अवरुद्ध हो जाएगा और वापस आ जाएगा – ऐसे मामलों में साइबर बदमाश सामने नहीं आएंगे और न ही इसका विरोध करेंगे।”पुलिस को आम तौर पर एक दिन में लगभग 1,200 से 1,300 कॉल मिलते हैं, और उन सभी को एफआईआर में नहीं बदला जा सकता है, उन्होंने आगे कहा: “सभी शिकायतों की जांच करना संभव नहीं होगा। इसलिए, हमने बिना किसी समस्या के लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करने का फैसला किया।”

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