गुजरात में  कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल के कारण अब नहीं मिलेंगे छात्र नेता 

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गुजरात में  कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल के कारण अब नहीं मिलेंगे छात्र नेता 

| Updated: August 14, 2023 17:35

देश की राजनीति में छात्र राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकल रहे राज्य और देश के शीर्ष राजनीतिक पटल तक कई छात्र पहुंचे और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। गुजरात भी उनसे अछूता नहीं रहा। चिमन पटेल इसके बेहतरीन उदाहरण रहे। 21 साल की उम्र में उन्हें एमएस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ( एमएसयूएसयू ) का पहला अध्यक्ष चुना गया। जो बाद छोटे सरदार की ना केवल उपाधि पायी बल्कि गुजरात के 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। 1970 के दशक में, लालभाई दलपतभाई इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी के बाद गुजरात विश्वविद्यालय में शुरू हुए नव निर्माण आंदोलन ने देश भर में नए नेताओं की पौध तैयार की। 

सत्रह साल बाद 1990 में, पटेल ने भाजपा के समर्थन से जनता दल से फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस हांसिल कर ली  हालाँकि भाजपा ने अंततः समर्थन वापस ले लिया, पटेल की सरकार कांग्रेस के सहयोग से बच गई। पटेल की तरह, एमएसयूएसयू चुनावों ने गुजरात में कई नेताओं की राजनीतिक यात्राओं के लिए लांचिंग पैड का काम किया।  जिनमें से कुछ ने भाजपा और कांग्रेस शहर इकाई के अध्यक्ष या वडोदरा नगर निगम के मेयर के रूप में कार्य किया है। कई बहानों के तहत तीन वर्षों में एमएसयूएसयू चुनाव नहीं हुए हैं और प्रस्तावित गुजरात कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल 2023 के तहत कभी भी आयोजित नहीं किए जा सकते हैं।

प्रस्तावित विधेयक में आठ राज्यों में छात्र निकाय चुनाव या निर्वाचित छात्र नेताओं के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान गुजरात की सभी विश्वविद्यालय में लागू होगा। 

राज्य के शिक्षा विभाग ने  विपक्षी कांग्रेस के आरोपों पर पांच पेज का खंडन जारी किया कि कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल आठ अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को समाप्त कर देगा और संस्थानों की भूमि को भी हड़प लेगा। .

यह खंडन राज्य विधानसभा में कांग्रेस नेता अमित चावड़ा के एक दिन बाद आया है – जहां विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जाना है – उन्होंने भाजपा सरकार की “इरादे” पर सवाल उठाया था और मसौदा विधेयक को “संगठित साजिश” करार दिया था। .

विभाग ने एक बयान में कहा, “सरकार ने नए सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना के लिए भूमि/क्षेत्र आवंटित किया है यहां तक कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी सरकार द्वारा सस्ती दरों पर भूमि/क्षेत्र आवंटित किया गया है.”

इसमें गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, कौशल्या – द स्किल यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जैसे विश्वविद्यालयों और प्रत्येक को आवंटित भूमि की सूची दी गई। बयान में कहा गया है, ”इस प्रकार, नए परिसरों की स्थापना के लिए अक्सर सरकार द्वारा भूमि/क्षेत्र आवंटित किया जाता है।” बयान में कहा गया है कि आवंटित भूमि संस्थानों से वापस नहीं ली गई है और भविष्य में भी इसका इरादा नहीं है।

कांग्रेस के इस दावे पर कि आठ अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों की 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची जाएगी, विभाग ने कहा, “राज्य सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना विश्वविद्यालय की संपत्ति का कोई पट्टा, बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जाएगा… इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के आरोप “निराधार और असत्य” हैं।

इस आरोप पर कि विधेयक विश्वविद्यालयों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को समाप्त कर देगा, सरकार ने कहा, “वास्तविक वित्तीय अनुमान, विश्वविद्यालय निधि, वार्षिक खाते और लेखा परीक्षा, मसौदा विधेयक की वार्षिक रिपोर्ट के प्रावधान के अनुसार, सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी…”

चावड़ा ने आगे आरोप लगाया था कि सीनेट सिंडिकेट सदस्यों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सदस्यों को विश्वविद्यालयों के प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। इस पर विभाग ने कहा, “मसौदा विधेयक की धारा 15 प्रबंधन बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। जिसके अनुसार, एससी, एसटी, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति या ओबीसी के प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को प्रबंधन बोर्ड का सदस्य बनने का अधिकार है।

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