इनकम टैक्स के नए नियम : पैसा निकालने के लिए जरूरी हुआ पैन, आधार

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

इनकम टैक्स के नए नियम : पैसा निकालने के लिए जरूरी हुआ पैन, आधार

| Updated: May 26, 2022 12:32

भारत में नकद निकासी और जमा प्रणाली बुधवार यानी 26 मई से बदल गई है। केंद्र ने नकद निकालने या जमा करने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) या आधार संख्या बताना अनिवार्य कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में ही केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीट) ने एक अधिसूचना जारी कर कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति सहकारी समेत किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी एक वित्‍त वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक जमा या निकासी करता है, तो उसके लिए स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) या आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यह नियम करेंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाने पर भी लागू होता है।

पहले पैन कार्ड की आवश्यकता केवल एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने के समय होती थी, लेकिन नकद जमा या निकासी की कोई वार्षिक सीमा नियम 114-बी के अनुसार कवर नहीं की गई थी। इसके अलावा, सीमा केवल बैंक में जमा राशि पर लागू थी।

अधिसूचना के मुताबिक, “स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या जनसांख्यिकीय जानकारी या किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी के साथ प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा धारा 139ए में संदर्भित प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए है।”

टैक्स विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण सलाह-

जो व्यक्ति इस तरह का लेनदेन करते हैं, उन्हें इन लेनदेन को करने से कम से कम 7 दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन है, तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा/निकासी के लेन-देन और चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलते समय अपना पैन उद्धृत करना आवश्यक है।

Read Also : बनासकांठा की करमावत सरोवर को भरने के लिए मुख्यमंत्री ने की पहल

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d