जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार को बरी किए जाने के आदेश को राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

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जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार को बरी किए जाने के आदेश को राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

| Updated: April 2, 2023 13:47

एक अधिकारी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट (Jaipur serial blasts case) मामले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती देने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार शीर्ष अदालत में इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार रात उनके आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बैठक में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला किया जिन्हें इस मामले में पेश होने के लिए नियुक्त किया गया था।

उच्च स्तरीय बैठक में जांच के बाद जयपुर बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त कर पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करेगी,” गहलोत ने ट्वीट किया।

बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख सचिव (गृह) आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया था, जिन्हें विशेष अदालत ने 2019 में मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी की ‘खराब’ जांच के लिए खिंचाई भी की।

विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान को दोषी ठहराया था और उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने शाहबाज हुसैन को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, चारों दोषियों ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को चारों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में पांचवें व्यक्ति शाहबाज हुसैन को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने की भी पुष्टि की।

आपको बता दें कि, 13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था।इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था।

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