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आरबीआई ने गुजरात के 17 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया

| Updated: December 21, 2022 3:33 pm

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 सहकारी बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। उसने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी, इंडिया पर भी 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना साइबर सुरक्षा ढांचे (cyber security framework) पर निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

सजा वाले 20 सहकारी बैंकों में से 17 गुजरात से हैं। अधिकतम जुर्माना 7 लाख रुपये का भुज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया है। बैंक को निर्धारित नियमों के उल्लंघन में निदेशकों के करीबी परिवार और रिश्तेदारों को लोन सुविधा देते हुए पाया गया। कच्छ जिला सहकारी बैंक आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात (cash reserve ratio) को बनाए रखने में नाकाम रहा था। गोधरा जनता सहकारी बैंक भी सीआरआर के मुद्दे पर चूक गया। इसी तरह बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी, इंडिया अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत (unusual and unauthorized), आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम को लागू करने में विफल रहे।

अन्य बैंकों में बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक, वसई (महाराष्ट्र) पर 50 लाख, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक पर 30.85 लाख और आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, विजयवाड़ा पर 26,91,330 रुपये का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना भेजे गए नोटिस पर बैंकों के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद लगाया गया है।

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