कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक आपराधिक मामले में का सामना कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गयी है। 16 मार्च को सूरत जिला सत्र न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा ,आरोपी के तौर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी दो बार अदालत में उपस्थित हो चुके हैं। । उनके खिलाफ बीजेपी के गुजरात के स्थानीय विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान, राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि “सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं”।
2019 ,2021 में दो बार राहुल गांधी हुए थे अदालत में पेश पेश
इससे पहले, राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने सूरत की अदालत से कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा जब उन्होंने कहा कि सभी चोर मोदी उपनाम साझा करते हैं।इसके बाद जनवरी 2021 में आरोप तय होने के दौरान वह अदालत में पेश हुए थे।
राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता किरीट पानवाला ने दलील की थी , जबकि गुजरात सरकार के मंत्री और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से केतन रेशमवाला ने दलील दी है।
20 दिन में दूसरी बार आना होगा गुजरात
कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी 26 फरवरी को गुजरात के द्वारिका में गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर को सम्बोधित करने द्वारिका आये थे ,अब 16 मार्च को वापस उन्हें सूरत आरोपी के तौर पर आना होगा।
16 तारीख को देश की निगाह सूरत जिला सत्र न्यायालय के फैसले पर होगी ,यह फैसला पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परीणाम के बाद आएगा ,ऐसे में सियासी माहौल गर्म होना तय है।