संवैधानिक प्रतिबंध के बावजूद गुजरात में दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार - Vibes Of India

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संवैधानिक प्रतिबंध के बावजूद गुजरात में दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार

| Updated: December 2, 2021 16:23

गुजरात में शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह के दलितों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों के मामले देखे जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक ही गांव या कस्बे के उच्च जाति के लोग शामिल हैं। हाल ही में गुजरात के कच्छ में एक दलित परिवार को मंदिर में घुसने पर पीटे जाने का मामला सामने आया है। 

इसी वर्ष 26 अक्टूबर की सुबह, गुजरात के कच्छ के बचाउ तालुका के नेर गांव के एक दलित किसान गोविंद वाघेला को सूचित किया गया कि एक मवेशी उनके खेत में घुस गया है और उनकी फसल को नष्ट कर रहा है। वह तुरंत कुछ लोगों के समूह के साथ एक कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ों के साथ उसे खोजने के लिए निकल गए, जबकि उनकी फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी।

“गाँव के एक उच्च जाति के व्यक्ति काना अहीर के पक्ष वाले समूह ने पूछा कि हम (वाघेला और उनका परिवार) 20 अक्टूबर 2021 प्रतिष्ठान समारोह के दिन जातिवादी गालियां देते हुए राम मंदिर में क्यों प्रवेश किए, ” वाघेला ने कहा।

“उन्होंने मेरा सेल फोन चुरा लिया, मेरे चाचा और मुझको मारना-पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑटोवाले को भी पीटा जिससे हम लोग वहां से बाहर न निकल सकें, और धमकी दी कि वे मेरे पिता को मारने के लिए गांव जा रहे हैं। इस विवाद में मेरे चाचा व मेरे सिर और अन्य अंगों पर चोटें आईं हैं,” वाघेला ने कहा।

जबकि वाघेला और उनके चाचा हमलावरों से भागने की कोशिश में गिर गए, लगभग 20 लोग वाघेला के घर पहुंचे, धावा बोला और उनके 64 वर्षीय पिता जगभाई वाघेला, उनकी पत्नी बद्दीबेन वाघेला, बेटे भूराभाई और भतीजे हसमुख को मंदिर में प्रवेश के लिए बेरहमी से पीटा। परिवार के छह सदस्यों को सिर और अन्य अंग पर गंभीर चोटें आने पर भुज जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया।

घटना के बाद, स्थानीय पुलिस थाने में 20 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए, 323 चोट पहुंचाने के लिए, 324 खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने के लिए, 452 घर पर पहुंचकर चोट पहुंचाने के लिए, 120 बी आपराधिक साजिश के लिए, 506 धमकी के लिए, 294B अश्लीलता के लिए व दंगों की धाराएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 

वाघेला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके परिवार को ऊंची जाति के ग्रामीणों ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, 30 अक्टूबर को कच्छ (पूर्व) पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ग्रामीणों ने दलित परिवार के मंदिर में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं की, और यह घटना एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था।

कच्छ (पूर्व) के पुलिस अधीक्षक मयूर पाटिल ने मीडिया को बताया, “पीड़ित जगभाई वाघेला ने 2018 में भांजी सुथार को हराकर ग्राम पंचायत उपचुनाव जीता था, जिसे प्राथमिक आरोपी और हमले के साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है।”

गुजरात में दलितों के अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार की प्रथा की यह अकेली घटना नहीं है। इस साल मार्च में, बनासकांठा पुलिस ने 80 दलित परिवारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव की शिकायतों के बाद, नालासर गांव, पालनपुर तालुका के एक उच्च जाति के 14 ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया था।

नालासर के एक दलित कृषि मजदूर जयेश भाटिया द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक दलित ग्रामीण जितेंद्र कलानिया और सरदारभाई सुचोलभाई चौधरी के बीच जमीन के एक भाग पर कानूनी लड़ाई के बाद, गांव के उच्च जाति के निवासियों ने 80 दलित परिवारों का बहिष्कार करने का फैसला किया।

भाटिया ने प्राथमिकी में कहा कि ग्रामीणों से कहा गया है कि वे दलित परिवारों को राशन, कृषि मजदूर के रूप में रोजगार न दें, उन्हें सार्वजनिक वाहनों की सवारी करने और उनके बाल काटने की अनुमति न दिया जाए।

गुजरात में दलितों के साथ काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा 2007-2010 के बीच 14 जिलों के 1,489 गांवों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि राजनीतिक बयानबाजी और संवैधानिक प्रतिबंध के बावजूद अस्पृश्यता का उन्मूलन अभी भी बहुत दूर है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि यह प्रथा पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण गुजरात में तेज हुई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य भर में दलितों के खिलाफ उच्च जाति समुदायों द्वारा अस्पृश्यता के 98 मामलों का परीक्षण किया गया है।

उनमें से सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रामपतर है, जिसमें दलितों को अलग-अलग बर्तनों में परोसने की प्रथा शामिल है। नवसर्जन ट्रस्ट ने खुलासा किया कि उच्च जाति के 96.8% लोगों ने ग्रामीण और शहरी गुजरात में दलितों के खिलाफ रामपतर का वार्ताव किया है।

गुजरात के ग्रामीण इलाकों में, जहां अस्पृश्यता की प्रथा अधिक प्रचलित है, दलित आमतौर पर मुख्य गांव से दूर गांव के एक छोर पर रहते हैं। नवसर्जन ट्रस्ट के सर्वे में दावा किया गया है कि दलित बच्चों को भी रोजाना भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 53.8% सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दलित बच्चों के साथ भेदभाव प्रचलित है। ज्यादातर मामलों में, दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन प्राप्त करते समय एक अलग पंक्ति में बैठाया जाता है, इसके अलावा, दलित बच्चों को स्कूल की सुबह की प्रार्थना में भाग लेने की अनुमति नहीं है और उन्हें उच्च जाति के बच्चों से अलग बैठाया जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दलितों के लिए गाँव का कुआँ और श्मशान बंद है, और उन्हें गाँव में बाल काटने, मूंछ रखने या घोड़े की सवारी करने की अनुमति नहीं है। ऊंची जाति के ग्रामीण दलित की छाया में कदम रखने से बचते हैं, उच्च जाति के लोग एक सामाजिक समारोह में एक साथ बैठने से भी बचाव करते हैं और उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से रोकते हैं।

मार्च 2016 में अमरेली के बारबकोट गांव की दलित महिलाओं के लिए राहत के तौर पर एक अलग कुआं बनाया गया। सालों तक, गाँव की दलित महिलाएँ घंटों कतार में खड़ी रहतीं, गाँव के कुएँ से दूर बैठी रहतीं, जब तक कि कोली पटेल या भरवाड़ समुदाय की कोई महिला दूर से ही अपना घड़ा नहीं भर लेती।

यह किसी एक गांव की कहानी नहीं है। गुजरात सरकार द्वारा उना तालुका के देलवाड़ा गाँव में सरवैया परिवार को बसाया गया था, परिवार के सबसे छोटे बेटे का एक उच्च जाति की महिला के साथ रिश्ते में होने के कारण उनके घर में जिंदा जला दिया गया था। सरवैया परिवार की महिलाएं गांव में मंदिर होने के बावजूद पानी लाने के लिए करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं, जहां उनके घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर सरकार द्वारा जलापूर्ति की जाती है।

मेहसाणा में रणतेज तालुका के बेचाराजी गांव में दलित महिलाएं गांव के कुएं से कुछ दूरी पर एक अलग पानी की टंकी से पानी लाती हैं ताकि टैंक से निकलने वाला पानी वापस कुएं की ओर न बहे। गाँव के एक छोर पर एक नलकूप है जहाँ दलितों के घर बसे हुए हैं, लेकिन पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है।

जुलाई 2018 में गुजरात की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला को गांव के कुएं से पानी नहीं लेने देने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में सवर्ण जाति के छह लोगों को दोषी ठहराया था। 

25 नवंबर 2010 को गुजरात के गिर-सोमनाथ जिले के सुगला गांव निवासी 19 वर्षीय साधना मनुभाई वाजा गांव के एक कुएं से पानी लेने गई थीं. गाँव की एक उच्च जाति की महिला धीरूभाई खासिया ने उसे पानी लाने से रोका, जातिवादी गालियाँ दीं और चिल्लाया कि अगर वह (साधना) उसी कुएँ से पानी लाएगी तो पानी अशुद्ध हो जाएगा।

लेकिन जब साधना ने इसका विरोध किया तो खासिया, उनके पति और चार अन्य लोगों ने उनके बालों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी. इस घटना के बाद साधना ने कोडिनार थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। 

फरवरी 2017 में, मेहसाणा जिले के बेचाराजी ब्लॉक के रांडेज गांव के उच्च जाति समुदायों ने गांव के दलित परिवारों का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि दलितों ने गांव में एक मंदिर समारोह के दौरान दलितों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था के विरोध में मृत मवेशियों को लेने से इनकार कर दिया था।

रंदेज के उच्च जाति समुदाय ने दलितों के साथ सामाजिक संपर्क बनाए रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2,100 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की।

फलस्वरूप, दुकानों ने खाना पकाने के तेल, खाद्यान्न, सब्जियां और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री बंद कर दी, सार्वजनिक वाहनों ने उन क्षेत्रों में जाने से इनकार कर दिया जहां दलित रहते थे, और दलित दैनिक ग्रामीणों को नौकरी से वंचित कर दिया गया था।

रंदेज के दलित परिवारों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालाँकि, दलितों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलने के बाद ही स्थिति को सुलझाया गया, उनसे परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया, जो सामाजिक बहिष्कार के कारण कमाई नहीं कर सके, और पुलिस सुरक्षा के तहत दुकानों से दैनिक जरूरतों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा।

घटना के एक हफ्ते बाद, पाटन जिले के संतालपुर तालुका के पार गांव के दलित परिवारों को गांव की प्रमुख जाति द्वारा उनके सामाजिक बहिष्कार के बाद पाटन शहर में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार अपने गांव वापस बसने से पहले पाटन में कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। दरबार (क्षत्रिय समुदाय) के वर्चस्व वाले गांव पार के उच्च जाति समुदाय ने दलितों का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने गाय के शव को उठाने से इनकार कर दिया था, जो कि राज्य में केवल दलितों के लिए आरक्षित एक काम है।

मई 2019 में, मेहसाणा पुलिस ने गांव के दलित परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का आदेश देने के लिए लोर के पांच ग्रामीणों के बीच सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 8 मई को, जब एक दलित दूल्हे ने घोड़े पर अपनी बारात निकाली, ठाकोर समुदाय के वर्चस्व वाले गांव लोर में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसने सामाजिक बहिष्कार को प्रेरित किया।

गौरतलब है कि मार्च 2019 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार ने गुजरात विधानसभा को बताया कि 2013 से 2018 तक गुजरात में दलितों के खिलाफ अपराध 32% बढ़ गया था। परमार ने कहा कि 2018 में अहमदाबाद जिले में अत्याचार के 49 मामले दर्ज किए गए थे। जूनागढ़ जिले में 34, सुरेंद्रनगर जिले में 24 और बनासकांठा जिले में 23 मामले दर्ज किए गए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के आंकड़ों के अनुसार, मई 2019 तक दलितों के खिलाफ अत्याचार के 568 मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या के 16 मामले, पीड़ित (पीड़ितों) को गंभीर रूप से घायल करने के 30 मामले और बलात्कार के 36 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2010 से हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2010 में अत्याचार के कुल मामलों की संख्या 1,006 दर्ज की गई थी। वर्ष 2011 में यह 1,083, 2013 में 1147, 2016 में 1,355, 2017 में 1,515 और 2018 में 1,544 मामले थे।

गौरतलब है कि बलात्कार के मामलों की संख्या 2010 में 39 से बढ़कर 2011 में 51, 2013 में 70 और 2018 में 108 हो गई है। वर्ष 2019 में मई 2019 तक बलात्कार के 36 मामले दर्ज किए गए।

एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार, 2019 में 1416 की तुलना में गुजरात में अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 1326 मामलों के साथ कम हुई थी।

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