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त्विषा शर्मा दहेज हत्या मामला: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस किया निलंबित

| Updated: May 23, 2026 13:32

पूर्व मिस पुणे की संदिग्ध मौत के मामले में बार काउंसिल का सख्त एक्शन; आरोपी पति व वकील समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट से वापस ली अपनी अग्रिम जमानत याचिका।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने त्विषा शर्मा की मौत के मामले में कड़ा कदम उठाया है। काउंसिल ने गंभीर आरोपों के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से वकील समर्थ सिंह का वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

यह सख्त कार्रवाई समर्थ के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता और अन्य संबंधित अपराधों में एफआईआर दर्ज होने के बाद की गई है। बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और कानूनी पेशे की गरिमा तथा सार्वजनिक छवि को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

बार काउंसिल के मुताबिक, आरोपी वकील फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वह जांच प्रक्रिया में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि समर्थ सिंह ने प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और साल 2018 में वकालत के लिए पंजीकरण कराया था।

इस पूरे घटनाक्रम में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी अहम कानूनी हलचल देखने को मिली। समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है और इसके साथ ही उसने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की मंशा जाहिर की है।

वहीं दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक अहम याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इस याचिका के माध्यम से समर्थ की मां और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

मूल रूप से नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय त्विषा शर्मा पूर्व मिस पुणे रह चुकी थीं। बीते 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित उनके पति के आवास पर उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था।

जानकारी के अनुसार, इस जोड़े की मुलाकात महज पांच महीने पहले एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई थी। इस दुखद घटना के बाद कटारा हिल्स पुलिस ने समर्थ और उसकी मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना तथा आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

त्विषा के दुखी परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगातार घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मौत के पीछे की असली वजह जानने के लिए परिवार ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

पीड़ित परिवार को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने आज उनकी यह याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद अब त्विषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम (ऑटोप्सी) किया जाएगा।

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