मुंबई। धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) ने गणेश नगर-मेघवाड़ी के निवासियों को बिना पूर्व सूचना दिए बेदखल करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। DRP ने स्पष्ट किया है कि 6 अगस्त 2026 को की गई विध्वंस की कार्रवाई सख्त रूप से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी। यह कदम बार-बार नोटिस देने, सुनवाई करने और स्वेच्छा से जगह खाली करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही उठाया गया था।
पुनर्वास प्रक्रिया के तहत, अप्रैल 2026 में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सेक्टर 6 के निवासियों से रेंटल एग्रीमेंट निष्पादित करने और मानसून के दौरान असुविधा से बचने के लिए अपनी जगह खाली करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, सभी संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जगह खाली करने के नोटिस दिए गए थे। जिन निवासियों ने आपत्तियां उठाई थीं, उनके लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई 2026 को सुनवाई आयोजित की गई थी।
सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बावजूद जब बार-बार निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तब जाकर 28 जुलाई 2026 को विध्वंस नोटिस प्रदर्शित किए गए और अंततः कार्रवाई की गई। कुल 16 चिन्हित झोपड़ियों में से 12 के निवासियों ने उचित परामर्श और संवाद के बाद स्वेच्छा से अपनी जगह खाली कर दी थी। केवल चार ढांचों को हटाने के लिए पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वहां के निवासियों ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने से बार-बार इनकार कर दिया था।
इन ढांचों को हटाना इसलिए आवश्यक था ताकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक और रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निष्पादन सुचारू रूप से किया जा सके। माहिम और माटुंगा रेलवे भूमि पर पुनर्वास निर्माण शुरू करने के लिए भी इस कार्य का पूरा होना एक अनिवार्य शर्त है। गणेश नगर-मेघवाड़ी में इस पुनर्वास प्रक्रिया को प्राथमिकता पर लिया गया है ताकि निवासियों के पुनर्वास अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ आवश्यक ढांचागत कार्य भी पूरे हो सकें।
DRP ने यह भी दोहराया है कि प्रभावित सभी परिवारों को उनकी अंतिम पात्रता तय होने से पहले ही किराया सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत ग्राउंड फ्लोर के निवासियों को 18,000 रुपये और ऊपरी मंजिल के निवासियों को 15,000 रुपये प्रति माह की किराया सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को 5,000 रुपये का वन-टाइम शिफ्टिंग अलाउंस, एक महीने की ब्रोकरेज और स्थायी पुनर्वास मिलने तक किराए में 5% की वार्षिक वृद्धि भी प्रदान की जा रही है।
जिन निवासियों की पात्रता अभी तय नहीं हुई है, उन्हें संबंधित सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के एक साल की किराया सहायता अग्रिम रूप से दी जा रही है। स्वीकृत भुगतान तंत्र के तहत तीन महीने का किराया एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पर और बाकी नौ महीने का किराया जगह खाली कर कब्जा सौंपने पर दिया जाता है। स्थायी आवास मिलने तक यह राशि सीधे परिवार के मुखिया के खाते में जमा की जाती है।
अंत में DRP ने चेतावनी दी है कि लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत, जो लोग उचित कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के बावजूद जगह खाली करने में विफल रहते हैं, उन्हें कानून के अनुसार बेदखल किया जा सकता है और वे अपनी किराया सहायता और अन्य स्थानांतरण लाभ भी खो सकते हैं। धारावी पुनर्विकास परियोजना पारदर्शी, कानूनी और मानवीय तरीके से पुनर्वास को लागू करने और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समय पर बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें-
अमेरिका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड के नियम हुए सख्त, अधूरी एप्लीकेशन अब सीधे होंगी खारिज
A4 पेपर और नए फॉन्ट नियमों के खिलाफ गुजरात के वकीलों का हल्ला बोल, अदालतों पर जड़े ताले










