सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिरीष कुलकर्णी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया - Vibes Of India

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सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिरीष कुलकर्णी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया

| Updated: March 3, 2022 21:25

शिरीष कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट ने आणंद में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। कुलपति शिरीष कुलकर्णी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने के बाद तुरंत अपना कक्ष खाली कर दिया। विशेष रूप से, उन्हें 10 साल का शिक्षण अनुभव नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में यह पहला मामला है जहां किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को अयोग्य घोषित किया गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता जीवकरण एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी गंभीरदान गढ़वी ने अपने एडवोकेट राजेंद्र पटेल के माध्यम से इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में एक क्वो-वारंट अर्जी दाखिल की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि (शिरीष कुलकर्णी) की वीसी के रूप में नियुक्ति को शून्य माना जाना चाहिए। क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, और उनके पास इस पद के लिए उपयुक्त योग्यता नहीं है।

दलील दी गयी थी कि कुलकर्णी को प्रोफेसर के पद के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में 10 साल का शिक्षण अनुभव नहीं है, जो यूजीसी के नियमों के अनुसार बुनियादी पात्रता मानदंड है। एसपीयू अधिनियम में इस पद के लिए पात्रता से संबंधित ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, एसपीयू नियमों में यह शामिल है। कुलकर्णी 8 मार्च 2008 को एमएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और 3 अगस्त 2016 को उन्हें एसपीयू वीसी नियुक्त किया गया। इस प्रकार, शिरीष कुलकर्णी को वीसी के रूप में नियुक्त होने पर प्रोफेसर के रूप में केवल 8 वर्ष 5 महीने का शिक्षण अनुभव था।

कुलकर्णी को पद से हटाने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, द्वारा पद के लिए एक उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक खोज समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके बजाय राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, जो आदर्श के खिलाफ है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि कुलकर्णी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य उम्मीदवार पद के लिए अधिक योग्य थे। हालांकि शिरीष कुलकर्णी को सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। गौरतलब है कि शिरीष कुलकर्णी के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें वीसी के तौर पर कोई भी फैसला लेने से रोक दिया था।

बाद में उन्हें वीसी के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिरीष कुलकर्णी को कुलपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। निर्णय लेते ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति (शिरीष कुलकर्णी) शिरीष कुलकर्णी ने तुरंत अपने कक्ष खाली कर दिए। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिरीष कुलकर्णी को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।

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