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RTI: स्मृति ईरानी के पति की कंपनी को विवादित गोवा कैफे फूड का लाइसेंस जारी किया गया था

| Updated: September 9, 2022 11:35

नई दिल्ली: सूचना के अधिकार (RTI)  के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि गोवा के असगाओ में सिली सोल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईटऑल फूड एंड बेवरेजेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के नाम से है। यह कंपनी उग्रा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में काम कर रही है। उग्रा मर्केंटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी निदेशक हैं। यह कंपनी स्मृति ईरानी के पति और बच्चों के नियंत्रण में है। यह जानकारी एक वकील आयर्स रॉड्रिक्स के आरटीआई के जवाब में गोवा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने दी है। 

जबकि स्मृति ईरानी ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट को शपथपूर्ण बयान में बताया था कि उनका और उनकी बेटी का गोवा के असगाओ के हाउस 452, बौटा वाड्डो में सिली सोल्स कैफे एंड बार से कोई संबंध नहीं है।

गोवा के आबकारी आयुक्त द्वारा जुलाई में सिली सोल्स कैफे एंड बार के शराब लाइसेंस को अवैध रूप से नवीनीकृत करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी करने के बाद से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री आलोचनाओं से जूझ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों में मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और ईरानी की बेटी ज़ोइश के एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया- जिसमें वह तब सहमति में सिर हिलाती है जब पूछा जाता है कि क्या रेस्तरां उनका है। लेकिन ईरानी ने अदालत को बताया कि रेस्तरां उनके परिवार के स्वामित्व में नहीं है।

अब वकील आयर्स रोड्रिग्स के आरटीआई सवाल पर गोवा सरकार की ओर से आए जवाब ने खुलासा किया है कि खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय ने सिली सोल्स को लाइसेंस जारी किया था। फूड एंड बेवरेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही कंपनी है, जिसमें स्मृति ईरानी के पति और परिवार द्वारा नियंत्रित दो फर्मों की 75% हिस्सेदारी है।

आरटीआई से हासिलल दस्तावेजों के अनुसार, असगाओ गांव के सर्वेक्षण संख्या 236/22 के तहत सर्वेक्षण की गई संपत्ति को एंथनी डीगामा द्वारा ईटऑल खाद्य और पेय पदार्थ एलएलपी को 50,000 रुपये के मासिक किराए पर 1 जनवरी 2021 से 10 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था। यह पहले ही सामने आ चुका है कि सिली सोल्स कैफे एंड बार द्वारा ईटऑल फूड एंड बेवरेजेज एलएलपी के नाम पर जीएसटी नंबर एएआईएफई7039एच1जेडएम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि वकील आयर्स रॉड्रिक्स की शिकायत पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इसमें आरोप था कि शराब के लाइसेंस को इस साल जून में एंथोनी डी गामा के नाम पर रिन्यू कराया गया था, जबकि एंथोनी डी गामा की मई 2021 में मौत हो चुकी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को भी संलग्न किया था। 

गोवा के आबकारी आयुक्त ने इस मामले में इस संपत्ति के मालिकों मर्लिन एंथोनी डी गामा और उनके बेटे डीन डी गामा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आबकारी आयुक्त ने नोटिस में कहा था कि रेस्तरां के मालिक 7 दिन के भीतर इसका जवाब दें।

आयर्स रॉड्रिक्स ने आबकारी आयुक्त के सामने इस बात को रखा कि इस मामले में आबकारी लाइसेंस धोखाधड़ी करके दिया गया है। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने दो मुद्दों को तय किया। उन्होंने एंथोनी की पत्नी और उनके बेटे को निर्देश दिया कि वे इस बारे में अपना जवाब दें। 

रॉड्रिक्स द्वारा हासिल नए आरटीआई दस्तावेज भी उनके पहले के दावे का समर्थन करते हैं कि सिली सोल्स को एक रेस्तरां चलाने के लिए पहले ही एक उत्पाद लाइसेंस दिया गया था। यह फिर से कानूनों का उल्लंघन है। यह निश्चित रूप से संभव है कि इससे पहले कि वह नंबर 452 को एटॉल को पट्टे पर देता, डी गामा ने परिसर में एक रेस्तरां खोला और इसके लिए उसके पास FSSA लाइसेंस था।  

गोवा में उत्पाद शुल्क नियम केवल मौजूदा रेस्तरां को उत्पाद शुल्क लाइसेंस मिल सकता है। सिली सोल्स कैफे को फरवरी 2021 में विदेशी शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब के लाइसेंस दिए गए थे। लेकिन नवीनतम आरटीआई दस्तावेज के मुताबिक, डीएफडीए का रेस्तरां लाइसेंस तो जुलाई 2021 में ही दिया गया।

गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गाड 12 सितंबर को आयर्स रॉड्रिक्स की शिकायत पर सुनवाई जारी रखेंगे।

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