नए क्रेडिट, डेबिट कार्ड के लिए 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

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नए क्रेडिट, डेबिट कार्ड के लिए 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम

| Updated: June 24, 2022 14:34

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को उपभोक्ताओं को क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए कुछ अनुपालन समय सीमा तीन महीने और बढ़ा दी है।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए “क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड” जारी करने और कंडक्ट डायरेक्शन, 2022″ पर मास्टर डायरेक्शन 1 जुलाई से प्रभावी होना था। हालांकि, 21 जून, 2022 को जारी आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, इन तीन पहलुओं को लागू करने की समय सीमा को बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2022 कर दिया गया है।

कार्ड जारीकर्ता मांगेंगे वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)

यदि कार्ड धारक ने कार्ड जारी होने की तारीख के बाद 30 दिनों से अधिक समय तक क्रेडिट कार्ड सक्रिय नहीं किया है, तो कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसा करने से पहले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)-आधारित सहमति के लिए अनुरोध करना होगा। यदि कोई सहमति नहीं दी जाती है तो कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड को सक्रिय करने के लिए उनकी स्वीकृति मांगने के बाद सात कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता से शुल्क लिए बिना क्रेडिट कार्ड खाते को समाप्त कर देना चाहिए।

क्रेडिट लिमिट स्वीकृति

कार्ड-जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्डधारक को स्वीकृत और अधिसूचित की गई क्रेडिट सीमा कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के बिना कभी नहीं बढ़ाई जाए।

ब्याज शुल्क

ब्याज वसूलने या चक्रवृद्धि ब्याज के उद्देश्य से कोई शुल्क, कर या लेवी पूंजीकृत नहीं है।

आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, केवल उपर्युक्त तिथियों को 1 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। जबकि, क्रेडिट कार्ड बिलिंग नियम, कार्ड बंद करने के नियम और अन्य नियमों को लागू करने की समय सीमा 1 जुलाई, 2022 तक अपरिवर्तित रहेगी।

क्रेडिट कार्ड बिलिंग नियम

आरबीआई ने कहा, “देर से चालान के बारे में बार-बार शिकायतों से बचने के लिए, कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक के सूचित प्राधिकरण के साथ इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बिल और खाता विवरण जारी करने का प्रस्ताव कर सकता है। कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली लागू करनी चाहिए कि कार्डधारक को बिलिंग विवरण प्राप्त हो।”

क्रेडिट कार्ड बंद करने के नियम

बैंकों को ईमेल, एसएमएस या अन्य माध्यमों से ग्राहक से तुरंत संपर्क करके क्रेडिट कार्ड रद्द करने के अनुरोधों का सम्मान करना चाहिए। ग्राहकों को अपने कार्ड बंद करने के लिए कई चैनल प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे कि एक हेल्पलाइन, एक ईमेल पता, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, एक मोबाइल ऐप, या कोई अन्य फॉर्म।

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